यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना पड़ सकता है भारी, जानें क्या हैं आयकर विभाग के नियम
PAN Card देश में हर नागरिक के पास आधार और पैन कार्ड होना अनिवार्य हो गया है। अगर आपके पास अभी तक आधार या फिर पैन कार्ड में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ह ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में कोई भी फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति बैंक ट्रांजेक्शन, आईटीआर फाइल, लोन आवेदन जैसे कई काम नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड में एक खास नंबर होता है, इसे यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर कहा जाता है। ये 10 अंकों का होता है। हर व्यक्ति के लिए एक खास कार्ड जारी किया जाता है।
अवैध पैन कार्ड
देश में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा आधार कार्ड है। पैन कार्ड में मौजूद नंबर यूनिक होता है। आप इस नंबर को किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होता है तो ये अवैध माना जाता है। आयकर विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई करता है साथ ही जुर्माना भी लेता है।
कितना है जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़े जाने पर आपसे 10,000 रुपये से ज्यादा जुर्माना लिया जाता है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत कार्रवाई की जाती है। जिस व्यक्ति के पास दो कार्ड होता है, उसे एक कार्ड सरेंडर करना होता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर कार्ड को ट्रांसफर करवा सकते हैं।
पैन-आधार लिंक
सरकार ने पैन नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 जून 2023 की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। अगर पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होता है तब पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में आप पैन कार्ड का उपयोग वैधिक तौर पर नहीं कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड को लिंक करवाते हैं तो आपको इसके लिए चालान भरना होगा।
खबरें और भी
पैन नंबर का आधार से लिंक ना होने पर आपको कोई भी टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। इसी के साथ टीडीएस और टीसीएस की दरों में बढ़ोत्तरी भी हो जाएगी। आपको ज्यादा टैक्स भरना होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं तो आप इनकम टैक्स के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

