सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 25, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    RBI ने SBI और Indian Bank समेत इन बैंकों पर लगाया जुर्माना, इस बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल

    By AgencyEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Mon, 25 Sep 2023 06:59 PM (GMT+05:30)

    भारत के केंद्रीय बैंक देश के किसी भी बैंक पर जुर्माना लगा सकती है। यह जुर्माना बैंक द्वारा किसी भी नियम के अनुपालन की वजह से लगाया जाता है। बैंक ने आज ...और पढ़ें

    RBI ने लगाया SBI,Indian Bank समेत इन बैंकों पर जुर्माना
    RBI ने लगाया SBI,Indian Bank समेत इन बैंकों पर जुर्माना

    HighLights

    1. आरबीआई हर बैंक को निर्देश देता है।
    2. एसबीआई समेत कई बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

     नई दिल्ली, एजेंसी। रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई और इंडियन बैंक समेत तीन सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक के नियमों को उल्लंघन करने पर लगाया है। बैंक ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) पर लगाया है। यह जुर्माना बैंक के ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' और 'इंट्रा-ग्रुप लेनदेन और एक्सपोजर के प्रबंधन पर दिशानिर्देश' के पालन ना करने पर लगाया है।

    इन बैंकों पर भी लगाया गया जुर्माना

    आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज के अनुसार आरबीआई ने बताया कि इंडियन बैंक पर भी 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध', केवाईसी, और 'भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, 2016' के अनुपालन की वजह से लगाया गया है।

    इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। यह जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने की वजह से लगाया गया है। वहीं, एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने की वजह से फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

    आरबीआई ने कहा कि बैंकों और NBFC पर जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उनके द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

    इस बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल

    आरबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने मुंबई स्थित द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसकी वजह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

     

    खबरें और भी