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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 19, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    सेबी ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल किया, पेश किए दस्तावेजों के मानकीकृत फॉर्मेट

    By Lakshya KumarEdited By:
    Updated: Thu, 19 May 2022 08:00 AM (IST)

    प्रतिभूति बाजारों में लेनदेन को आसान बनाने के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने कदम उठाया है। सेबी ने बुधवार को प्रक्रियाओं को सरल करते हुए प्रतिभू ...और पढ़ें

    सेबी ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल किया, पेश किए दस्तावेजों के मानकीकृत फॉर्मेट
    सेबी ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल किया, पेश किए दस्तावेजों के मानकीकृत फॉर्मेट

    नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रतिभूति बाजारों में लेनदेन को आसान बनाने के लिए नियामक सेबी (SEBI) ने बुधवार को प्रक्रियाओं को सरल करते हुए प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (Transmission Of Securities) के लिए दस्तावेजों के मानकीकृत फॉर्मेट पेश किए। ऐसा तब किया गया जब नियामक ने रजिस्ट्रार द्वारा एक निर्गम और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (RTAs) और डिपॉजिटरी/जारीकर्ता कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की समीक्षा की।

    सेबी ने जारी किया सर्कुलर

    एक सर्कुलर के अनुसार, एकमात्र धारक के निधन के मामले में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने वाला एक रेडी रेकनर, नियामक द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा, सेबी ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के उद्देश्य से निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेबी ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का अनुरोध करते समय नामित/दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले फॉर्म का एक फॉरमेट तैयार किया है।

    प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज और नियम

    नोमिनेशन के साथ एक ही नाम से धारित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के मामले में, सेबी ने कहा कि नॉमिनी द्वारा ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट या नॉमिनी द्वारा अटेस्टेड डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और नॉमिनी के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड की कॉपी जमा करने की जरूरत है।

    नोमिनेशन के बिना एक ही नाम से धारित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए, प्रतिभूतियों के कानूनी स्वामित्व के दावे और पहचान के लिए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाए गए सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से नोटरीकृत हलफनामे सहित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है।

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    सेबी ने कहा कि यदि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत की प्रोबेट में कानूनी वारिसों का नाम है, तो कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या इसके समकक्ष प्रमाणपत्र जमा किया जा सकता है।

    कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या इसका समकक्ष प्रमाणपत्र, सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, जो प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए एक स्वीकार्य दस्तावेज होगा।