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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    NPS: सरकार की इन खास स्कीम से प्राइवेट नौकरी वालों को भी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद पेंशन, निवेश में रिस्क भी है कम

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Fri, 27 Oct 2023 08:30 PM (IST)

    National Pension Scheme निजी क्षेत्र में काम करने वालों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की चिंता रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार निजी ...और पढ़ें

    ईपीएस को साल 1995 में लॉन्च किया गया था।
    ईपीएस को साल 1995 में लॉन्च किया गया था।

    HighLights

    1. निजी क्षेत्र में कामकाजी लोगों के पेंशन के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजना चला रही है।
    2. एनपीएस में अगर आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच है तो एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं।
    3. एपीवाई के तहत हर महीने 5000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्राइवेट जॉब करने वालों को रिटायरमेंट के बाद की आमदनी की चिंता सताती है। लेकिन क्या आपको पता है कि निजी क्षेत्र में कामकाजी लोगों के पेंशन के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजना चला रही है।

    रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय का सोर्स होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए ये स्कीम चलाती है। आज हम आपको इसी के बारें में बताने जा रहे हैं।

    नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस)

    केंद्र सरकार ने शुरुआत में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया था जिसे बाद में देश के सभी नागरिकों के लिए कर दिया गया। भारत देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच है वो एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है।

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    सरकार ने एनपीएस को इस तरह से डिजाइन किया है ताकि खाताधारक को रिटायरमेंट के बाद भी अपने निवेश पर पर्याप्त रिटर्न के साथ स्थिर आय अर्जित हो सके। एनपीएस खाते में आपको सालाना न्यूनतम 6000 रुपये का योगदान करना होगा।

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    अगर 60 साल से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पूरी संचित राशि का भुगतान नॉमिनी या खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाता है।

    एनपीएस में आपको दो तरह के अकाउंट मिलेंगे। पहला टियर I एनपीएस खाता और दूसरा टियर II एनपीएस खाता।

    टियर I एनपीएस खाता से आप तब तक पैसा नहीं निकाल सकते जब तक खाताधारक 60 वर्ष का न हो जाए या वह रिटायर ना हो जाए।

    दूसरी ओर, टियर II एनपीएस खाता एक स्वैच्छिक बचत खाते के रूप में होता है। टियर II खाता रखने वाले व्यक्ति जब चाहें अपना संचित धन निकाल सकते हैं।

    अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

    सरकार ने अटल पेंशन योजना को खासकर असंगठित क्षेत्र में कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने के लिए शुरू किया था। हालांकि इस योजना में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है जिसका बैंक में खाता है।

    अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस योजना में प्रवेश कर सकते हैं। इस योजना में 60 साल की उम्र में आपको 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलता है।

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    एम्प्लॉय पेंशन स्कीम (ईपीएस)

    एम्प्लॉय पेंशन स्कीम (ईपीएस) कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। ईपीएस, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दी जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।

    यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के बाद पेंशन का प्रावधान करती है। आप इस योजना का लाभ तब ही उठा सकते हैं जब आपने कम से कम 10 साल तक सेवा प्रदान किया हो।

    हालांकि यह 10 साल जरूरी नहीं कि आपने लगातार 10 साल काम किया हो। ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का लाभ मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य उठा सकते हैं।