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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    PAN और PRAN कार्ड में क्या है अंतर? कहां होता है इनका इस्तेमाल, कौन कर सकता है इनका उपयोग, जानिए पूरी डिटेल

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Wed, 04 Oct 2023 08:30 AM (IST)

    देश के सभी करदाताओं के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। पैन कार्ड में 10 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है और PRAN कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है ...और पढ़ें

    PAN और PRAN एक जैसे लग सकते हैं लेकिन उनके उद्देश्य पूरी तरह से अलग है।
    PAN और PRAN एक जैसे लग सकते हैं लेकिन उनके उद्देश्य पूरी तरह से अलग है।

    HighLights

    1. नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में इन्वेस्ट करने वालों के लिए PRAN बहुत जरूरी है।
    2. PRAN Card में 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है।
    3. पैन कार्ड में 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश में सभी टैक्सपेयर के लिए पैन कार्ड (PAN Card) अनिवार्य है। जिस तरह पैन कार्ड में 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है वैसे ही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड (PRAN Card) में 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। PAN और PRAN एक जैसे लग सकते हैं लेकिन इनके उद्देश्य पूरी तरह से अलग है।

    पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है यह टैक्स संबंधी सभी उद्देश्यों के लिए जरूरी है वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में इन्वेस्ट करने वालों के लिए PRAN बहुत जरूरी है।

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    क्या है पैन कार्ड?

    पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग जारी करता है यह एक तरीके का 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक संख्या होता है। सभी करदाताओं के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है क्योंकि यह कार्ड टैक्स संबंधी लेनदेन और सूचनाओं को रिकॉर्ड करने का प्रबंधन करता है। इसके अलावा पैन कार्ड आईटीआर दाखिल करने के लिए भी अनिवार्य है।

    PRAN कार्ड क्या है?

    PRAN एक यूनिक 12 डिजिट संख्या है जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा जारी की जाती है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य है। PRAN एनपीएस निवेश से संबंधित सभी लेनदेन को ट्रैक करने और पेंशन लाभ का दावा करने में मदद करता है।

    क्या है PAN और PRAN के बीच अंतर?

    PRAN 

    • एक व्यक्ति के पास PRAN के तहत दो प्रकार के एनपीएस खाते हो सकते हैं जिनमें टियर- I और टियर- II शामिल हैं।
    • PRAN, जो सभी मौजूदा और नए एनपीएस ग्राहकों के लिए एक पहचान के रूप में कार्य करता है, उन्हें अपने पेंशन फंड का ट्रैक रखने में भी मदद करता है।
    • PRAN एक तरह की यूनिक आईडी है जो एनपीएस निवेशकों को उपलब्ध कराई जाती है।
    • PRAN के लिए आवेदन एनएसडीएल पोर्टल पर करना होता है। जिसके लिए आपको फोटो और केवाईसी दस्तावेजों की जरूरत होती है।
    • PRAN रिकॉर्ड सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) द्वारा बनाए रखा जाता है।
    • एक ग्राहक के पास केवल एक PRAN खाता हो सकता है।

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    खबरें और भी

    PAN Card

    • पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी आयकर संबंधित लेनदेन के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग लोन से संबंधित वित्तीय लेनदेन करने वाले व्यक्ति और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किया जाता है।
    • यह एक वैध केवाईसी दस्तावेज के रूप में काम करता है।
    • पैन के लिए आवेदन एनएसडीएल पोर्टल या ई-फाइलिंग पोर्टल पर किया जा सकता है।
    • आवेदन करने के लिए टैक्सपेयर को एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एक फोटो और जन्म तिथि प्रमाण की जरूरत होती है।
    • पैन रिकॉर्ड आयकर विभाग द्वारा बनाया जाता है।
    • मौजूदा टैक्स कानूनों के मुताबिक, एक से ज्यादा पैन रखने की अनुमति नहीं है।