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    New GST Rates: नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से LPG सिलेंडर हुआ सस्ता या महंगा? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 11:55 AM (GMT+05:30)

    New GST Rates List 2025 करोड़ों भारतीयों के घर में आज भी एलपीजी गैस सिलेंडर से ही खाना बनता है। इस पर भी जीएसटी लगता है। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरे ...और पढ़ें

    New GST Rates: 22 सितंबर से LPG सिलेंडर क्या होगा सस्ता? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
    New GST Rates: 22 सितंबर से LPG सिलेंडर क्या होगा सस्ता? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

    नई दिल्ली। New GST Rates On LPG: 22 सितंबर यानि आज से GST Reforms के तहत हुए बदलाव लागू हो गए हैं। आज नवरात्र का पहल दिन भी है। दूध घी बटर रोटी से लेकर सब कुछ सस्ता हो गया। आज से जीएसटी की नई दरें पूरे भारत में लागू होंगी। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। खाने-पीने की चीज से लेकर रोजमर्रा की जरूरत का लगभग हर एक सामान सस्ता हो रहा है। GST Rate Cut से अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं। या फिर महंगा होगा। क्योंकि एलपीजी पर भी जीएसटी लगता है। आइए जानते हैं कि क्या 22 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder Price) के दामों मेंं बदलाव होगा?

    घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर अलग-अलग GST Rate

    एलपीजी सिलेंडर भारतीय घरों, रेस्टोरेंट, होटलों और उद्योगों में एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर जीएसटी की दरें अलग-अलग होती हैं? चाहे आप घर पर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हों या कोई खाद्य व्यवसाय चला रहे हों, एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी को समझना सटीक बजट और कर अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है।

    GST Rate on Domestic LPG Cylinders: घरेलू एलपीजी पर कितना जीएसटी?

    3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में घरेलू LPG Cylinder पर लगने वाले जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 22 सितंबर से भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

    LPG Type New GST Rate
    घरेलू एलपीजी (सब्सिडी वाला) 5%
    घरेलू एलपीजी (गैर-सब्सिडी वाला) 5%

    New GST Rate on Commercial LPG Cylinders: कॉमर्शियल एलपीजी पर कितना जीएसटी?

    3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगने वाले जीएसटी में भी कोई बदलाव नहीं किया है। 22 सितंबर से कार्मिशियल सिलेंडर पर जस की तस 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

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    Commercial LPG Use New GST Rate
    होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट 18%
    खाद्य ट्रक और मेस किचन 18%
    Industrial heating 18%

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