सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Budget 2025: नई टैक्स रिजीम में 12 लाख की इनकम पर कैसे मिलेगी पूरी छूट, यहां स​मझिए सभी सवालों के जवाब

    Updated: Sat, 01 Feb 2025 07:26 PM (IST)

    Union Budget 2025 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला संपूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान उन्ह ...और पढ़ें

    बजट में 12 लाख तक इनकम पर टैक्स में छूट की घोषणा की गई। फोटो: Reuters
    बजट में 12 लाख तक इनकम पर टैक्स में छूट की घोषणा की गई। फोटो: Reuters

    HighLights

    1. सरकार ने बजट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती की घोषणा की
    2. 12 लाख रुपये सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का एलान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला संपूर्ण बजट पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी बात रही 12 लाख सालाना आय वालों को इनकम टैक्स में छूट देना। इस छूट के एलान से ही मध्यम वर्ग में खुशी की लहर छा गई। पढ़िए 12 लाख तक की आय कैसे टैकस फ्री हो सकेगी और इसका लाभ किस तरह मिल सकेगा?

    सरकार ने बजट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती की घोषणा की है। वर्तमान में 2020 में शुरू की गई इस प्रणाली के तहत 15 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 5 से 20 फीसदी तक कर देना होता है। वहीं 15 लाख रुपये से अधिक इनकम हो तो 30 फीसदी की रेट से टैक्स चुकाने की व्यवस्था है। शनिवार को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है।

    नई व्यवस्था क्या है?

    बजट में कर की नई व्यवस्था के तहत 'कन्सेशनल टैक्स यानी टैक्स की रियायती दरें और लिबरल स्लैब यानी उदार दरों का प्रावधान है। हालांकि नई व्यवस्था में कोई कटौती का प्रावधान नहीं है।

    पहले की नई व्यवस्था में क्या थे टैक्स स्लैब?

    • 3 लाख रुपये तक - कोई टैक्स नहीं
    • 3-7 लाख - 5% टैक्स
    • 7-10 लाख - 10% टैक्स
    • 10-12 लाख - 15% टैक्स
    • 12-15 लाख - 20% टैक्स
    • 15 लाख से अधिक - 30% टैक्स

    बजट 2025 में प्रस्तावित नई व्यवस्था में क्या हैं नई स्लैब?

    • 4 लाख रुपये तक - 0% टैक्स
    • 4-8 लाख रुपये - 5% टैक्स
    • 8 12 लाख रुपये - 10% टैक्स
    • 12-16 लाख रुपये - 15% टैक्स
    • 16-20 लाख रुपये - 20% टैक्स
    • 20-24 लाख रुपये - 25% टैक्स
    • 24 लाख रुपये से अधिक - 30% टैक्स

    12.75 लाख की आय पर कैसे मिलेगी छूट?

    आयकर के सेक्शन 87A के तहत टैक्सपेयर्स को कर से राहत मिलती है। यह ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 12,500 रुपये है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के लिए 60,000 रुपये है। इस तरह यदि देखा जाए तो यदि नई टैक्स रिजीम में कर देनदारी 60 हजार रुपये से कम है, तो एक भी रुपया कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    कितनी आय पर करदाताओं के लिए इनकम टैक्स जीरो है?

    कर की जो नई प्रस्तावित नई दर है, उसमें इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये की राशि पर जीरो टैक्स यानी कुछ भी कर नहीं देना होगा।

    टैक्स में छूट के लिए क्या कदम उठाना होगा?

    12 लाख तक की इनकम के लिए कर में छूट प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अलावा और कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    खबरें और भी

    12 लाख इनकम वाले व्यक्ति को नई दरों से क्या फायदा मिलेगा?

    पहले जिस किसी भी व्यक्ति की सालाना इनकम 12 लाख रुपये थी, उसे 12 लाख की आय पर 80 हजार रुपये का टैक्स भरना पड़ता था। अब नए प्रावधान में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।

    क्या नई व्यवस्था में वेतन पर मानक कटौती उपलब्ध है?

    हां, नई रिजीम में टैक्स भरने वालों के लिए 75 हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती की व्यवस्था है। ऐसे में जिनकी आय 12 लाख 75 हजार रुपये या उससे कम है, उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

    ओल्ड रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था है?

    ओल्ड रिजीम में 50 हजार रुपये की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था है।

    नई टैक्स रेट से किन करदाताओं को मिलेगा लाभ?

    हाल फिलहाल में यानी 2024-25 के वित्तीय वर्ष में करीब 8 करोड़ 75 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। ऐसे सभी लोग जो नई टैक्स रिजीम में टैक्स भर रहे थे। उन्हें कर की दर और स्लैब में बदलाव का फायदा मिलेगा।