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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Health Insurance है आज के समय में सुरक्षा की गारंटी, इन 6 कारणों से आपको करना चाहिए निवेश

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
Published: Tue, 02 May 2023 11:55 AM (IST)

Reasons to Buy Health Insurance आज के समय में परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी हो ...और पढ़ें

top six Reasons to Buy Health Insurance
top six Reasons to Buy Health Insurance

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। कोरोना काल के बाद लोग हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति पहले के मुकाबले काफी जागरूक हुए हैं। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में यह आपके बड़े काम आता है और आप बिना पैसों की चिंता किए हुए किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। इसके साथ और भी कई कारण जिनकी वजह से आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आइए जानते हैं...

बदलती लाइफस्टाइल

पहले के समय में डायबिटीज, मोटापे, हार्टअटैक और अन्य बीमारियों का खतरा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही होता था, लेकिन लाइफस्टाइल बदलने के कारण ये सभी बीमारियां अब युवाओं को भी हो रही हैं। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज में समय में जरूरत बन गया है।

परिवार की सुरक्षा

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए आप अपने साथ परिवारजनों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर बिना किसी पैसों की चिंता किए हुए अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण आर्थिक बोझ न पड़ने से आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं।

महंगा होता इलाज

मौजूदा समय में किसी हॉस्पिटल में छोटी सी बीमारी का इलाज कराने पर भी हजारों- लाखों रुपये का खर्च आ जाता है। कोई इमरजेंसी आने पर आपकी सालों की सेविंग खत्म हो सकती है। इससे आपके परिवार का भविष्य भी अनिश्चित हो सकता है। इस कारण हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक सही निर्णय हो सकता है।

हॉस्पिटल का खर्च

हेल्थ इंश्योरेंस लेने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले खर्च के अलावा कंपनियां पॉलिसीहोल्डर को उससे पहले और उसके बाद हुए खर्च जैसे ओपीडी और डायग्नोस्टिक टेस्ट आदि का भी भुगतान करती हैं।

इनकम टैक्स में छूट

हेल्थ इंश्योरेंस लेना आप पर इनकम टैक्स के बोझ को भी कम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम पर इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने और पत्नी एवं बच्चों के लिए प्रीमियम में भुगतान कर रहे हैं तो 25,000 तक की इनकम टैक्स छूट का दावा अपने आईटीआर में कर सकते हैं। वहीं, अगर आप अपने माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो ये सीमा बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है।