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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Income Tax Saving Options: 80C की खत्म हो गई है लिमिट, तो इन विकल्पों के जरिए लें एक लाख तक की अतिरिक्त छूट

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Wed, 29 Mar 2023 07:56 PM (IST)

    Save Income Tax with These 5 Options Not Including Section 80C अगर 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख छूट समाप्त हो गई है तो आप नीचे दिए गए विकल्पों को जर ...और पढ़ें

    Income Tax Saving Options other than 80C
    Income Tax Saving Options other than 80C

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में आम आदमी के लिए जब भी टैक्स बचत की बात आती है, तो सबसे पहला ध्यान इनकम टैक्स की धारा 80C का आता है। इसमें कोई भी आम नागरिक एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त कर सकता है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम में जाना होगा।

    आम बजट 2023 में व्यक्तिगत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख केवल नई टैक्स रिजीम में किया गया है, जिसमें 80C के साथ कई धाराओं के तहत छूट का प्रावधान नहीं है।

    आज हम रिपोर्ट में पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 80C के अलावा उन पांच विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आसानी से आप टैक्स की बड़ी बचत कर सकते हैं।

    एनपीएस 

    एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System (NPS)), केंद्र सरकार की ओर से चलाई जानी वाली रिटायरमेंट योजना है। अगर धारा 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की छूट खत्म हो गई है, तो आप धारा 80CCD(1B) के तहत एनपीएस पर मिलने वाली 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।

    हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम

    अगर आप अपना या फिर माता- पिता के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं। फिर आप इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

    होम लोन पर छूट

    अगर आप पर होम लोन है, तो एक वित्त वर्ष के दौरान होम लोन के लिए अदा की गई ब्याज दर पर अधिकतम दो लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यहां पर ध्यान में रखना होगा कि होम लोन पर ब्याज में टैक्स छूट उसी घर पर मिलती है, जिसमें आप रह रहे हो।

    जमा पर ब्याज में छूट

    इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत आप एक वित्त वर्ष के दौरान जमा पर मिलने वाली ब्याज पर अधिकतम 10,000 रुपये की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को 80TTB के तहत यह सीमा बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है।

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    चैरिटेबल संस्थाओं को दान

    आग आप चैरिटेबल संस्थाओं को दान करते हैं। फिर आप धारा 80CCC के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आप कैश में दान देते हैं, तो 2000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, 2000 रुपये से अधिक का दान चेक से करने पर ही आप छूट प्राप्त कर सकते हैं।