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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    TDS और TCS कटने का मतलब पैसे डूबना नहीं, क्लेम करने पर मिल जाएगी रकम; ये है तरीका

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Sat, 27 May 2023 06:30 PM (IST)

    टैक्स सिस्टम में TDS और TCS दोनों ही टैक्स सरकार के खजाने को भरते हैं। ये दोनों ही टैक्स स्रोत पर कटौती किए जाते हैं। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि अगर ...और पढ़ें

    Deduction of TDS and TCS does not mean loss of money
    Deduction of TDS and TCS does not mean loss of money

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: देश में टैक्स सिस्टम और उससे जुड़े शब्दावली को लेकर लोगों को हमेशा उलझन रहती है। एक ऐसा ही टर्म है TDS और TCS। ज्यादातर लोगों ने इसे इनकम टैक्स भरते वक्त या खबरों में सुना होगा। टीडीएस और टीसीएस दोनों ही टैक्स सरकार के खजाने को भरते हैं।

    सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से, 7 लाख रुपये से कम आय वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को छोड़कर, किसी भी टैक्स का भुगतान करने या टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दे दी है। पुराने टैक्स सरकार रिजीम के मुताबिक सालाना 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वालों के लिए अग्रिम कर भुगतान अनिवार्य था।

    ये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) या स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के रूप में किया जाता है। कई लोग यह मानते हैं कि एक बार अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा तो वापस नहीं आएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना TDS और TCS वापस पा सकते हैं।

    क्या होता है टीडीएस?

    टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) तब की जाती है जब वेतन, कमीशन, किराया, ब्याज, पेशेवर शुल्क, शेयर लाभांश, क्रिप्टो करेंसी लाभ, और लॉटरी आदि जैसे कुछ भुगतान किए जाते हैं।

    जो कंपनी या व्यक्ति टीडीएस कटवा रहा है उसे डिडक्टर (Deductor) कहा जाता है, जबकि भुगतान प्राप्त करने वाली कंपनी या व्यक्ति को डिडक्टी (Deductee) कहा जाता है।

    क्या होता है टीसीएस?

    टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) एक विक्रेता द्वारा देय कर है, जिसे वह माल की बिक्री के समय खरीदार से एकत्र करता है। आयकर अधिनियम की धारा 206 में उन सामानों की सूची का उल्लेख है, जिन पर विक्रेता को खरीदारों से कर एकत्र करना चाहिए।

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    कैसे पाएं अपना टीडीएस और टीसीएस वापस?

    यदि आप 7 लाख रुपये की बेसिक टैक्स छूट सीमा से कम कमाते हैं, तो आप टीडीएस/टीसीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं।

    यह रिफंड पाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आपके आयकर रिटर्न को दाखिल करने और सत्यापित करने के बाद, अतिरिक्त टैक्स छह महीने के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है।

    यदि आप कम आय वर्ग में आते हैं, तो आप TDS और TCS की कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G/H का उपयोग कर सकते हैं।

    TDS और TCS आपके लेनदेन पर लागू नहीं होते हैं। आप अपने कम आय के प्रमाण के लिए आयकर विभाग को एक और घोषणा पत्र दे सकते हैं।