यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 30, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Diwali Gifts Tax: कंपनी, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल गया दिवाली गिफ्ट? जानिए अब कितना देना होगा टैक्स
Tax On Diwali Gifts यदि आपको मिला उपहार कर छूट की श्रेणी में नहीं आता है तो आप पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) के तहत कर लगेगा। दिवाली के दौरान कंप ...और पढ़ें

HighLights
- आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 56(2) के तहत टैक्स देना होता है।
- नियोक्ता द्वारा सालाना 5000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।
- शादी के दौरान मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश में आज दिवाली मनाई जा रही है। रोशनी के इस त्योहार में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग एक दूसरों के घर जाकर दीपावली की शुभकानाएं, मिठाईयां और गिफ्ट देते हैं।
हालांकि नौकरीपेशा करने वाले लोगों को उनकी कंपनी के तरफ से कुछ दिन पहले ही गिफ्ट मिल जाते हैं। इस दिन को शुभ मानते हुए कई रिश्तेदार या दोस्त भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपको इस गिफ्ट पर कितना टैक्स देना होगा।
अगर आपको मिलने वाला गिफ्ट छूट की श्रेणी में नहीं आता तो आपको उसपर आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 56(2) के तहत टैक्स देना होता है। ऐसे में आपको गिफ्ट से जुड़े टैक्स के नियम पता होने चाहिए।
नियोक्ता से मिलने वाले गिफ्ट
अगर नियोक्ता द्वारा सालाना 5000 रुपये तक का गिफ्ट दिया जाता है तो उसपर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि अगर 5000 की रकम से अधिक की गिफ्ट होती है तो उस उपहार को 'अनुलाभ' (perquisites) माना जाता है और उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है।
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रिश्तेदार से मिलने वाले गिफ्ट
आयकर विभाग ने रिश्तेदार की परिभाषा तय की है। 'रिश्तेदार' का अर्थ व्यक्ति का जीवनसाथी है; व्यक्ति का भाई या बहन; व्यक्ति के पति/पत्नी का भाई या बहन; व्यक्ति के माता-पिता में से किसी एक का भाई या बहन; व्यक्ति का कोई भी वंशानुगत लग्न या वंशज; व्यक्ति के पति/पत्नी का कोई वंशानुगत लग्न या वंशज; और उनके जीवनसाथी। अगर इनके द्वारा आपको कोई उपहार दिया जाता है तो उस गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट
आयकर विभाग दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट को आपके आय के साथ जोड़ता है और उसपर टैक्स लगाता है। हालांकि यह टैक्स तब लगाया जाता है जब गिफ्ट की कीमत एक साल में 50,000 रुपये से अधिक होती है।
अगर कीमत सालाना 50 हजार रुपये से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। इसके अलावा शादी के दौरान मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।
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