सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 07, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Tax saving Scheme: टैक्स बेनिफिट के लिए इन सरकारी स्कीम में करें निवेश, चेक करें लिस्ट

    Updated: Thu, 07 Mar 2024 06:00 PM (IST)

    Tax Saving Options अगर आप भी टैक्स बचाने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीमों के बारे में बताएंगे जिसमें आपको टैक्स बेनिफ ...और पढ़ें

    टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है इन स्कीम में
    टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है इन स्कीम में

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) कई तरह की स्कीम चला रही है। इन स्कीम में लाभार्थी को मुनाफा के साथ टैक्‍स सेविंग (Tax Saving) का फायदा भी मिलता है।

    अगर आप भी टैक्स सेविंग को लेकर प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे जिससे आप आसानी से टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

    पीपीएफ

    पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप पीपीएफ में 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। वहीं न्यूनतम आपको 500 रुपये का निवेश करना होता है।

    इसमें आपको 15 साल तक निवेश करना होता है। जिस पर निवेशक को 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है।

    यह भी पढ़ें- 31 मार्च से पहले जरूर कर लें टैक्स से जुड़े ये काम, बाद में हो सकता है पैसों का नुकसान

    सुकन्या समृद्धि योजना

    बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) शुरू की है। इस योजना में आप बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको हर साल न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करना होता है।

    अगर निवेश नहीं किया जाता है तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इस योजना में 8 फीसदी इंटरेस्ट मिलता है। सरकार इसमें गारंटी रिटर्न के साथ टैक्स बेनिफिट भी देती है। इस स्कीम में भी आयकर अधिनियम के 80 सी धारा के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।

    कर्मचारी भविष्‍य निधि

    कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPFO) में रिटायरमेंट के बाद भी इनकम जारी रखने के लिए कई कर्मचारी निवेश करते हैं। इस स्कीम में कर्मचारी के साथ कंपनी द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। निवेश की गई राशि पर सरकार ब्याज भी देती है।

    खबरें और भी

    यह स्कीम भी टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर शामिल होती है। इस योजना में भी आप इनकम टैक्स 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

    नेशनल सेविंग स्कीम

    नेशनल सेविंग स्कीम (National Saving Scheme) में भी टैक्स सेविंग का लाभ मिलता है। इस स्कीम में निवेश राशि पर 7.70 फीसदी का ब्याज दिया जाता है। आप इस स्कीम में 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।  

    इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स

    म्‍यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स (ELSS) भी टैक्स सेविंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेशक को 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। 

    यह भी पढ़ें- Income Tax Department ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की दी डेडलाइन, 31 मार्च से पहले निपटाना होगा टैक्सपेयर्स को ये काम