सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    इन तरीकों को अपनाकर 2023 में बचा सकते हैं Tax, क्रेडिट स्कोर भी होगा बेहतर

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Mon, 02 Jan 2023 11:00 PM (GMT+05:30)

    Income Tax Saving Guide 2023 का नया साल शुरू हो चुका है। नए वित्त वर्ष में आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स में दी गई छूट का लाभ ...और पढ़ें

    Income Tax Saving Tips Hindi (Jagran File Photo)
    Income Tax Saving Tips Hindi (Jagran File Photo)

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। टैक्स प्लानिंग आज के समय में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। सही टैक्स प्लानिंग करके आप सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट के साथ अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल को अच्छा रख सकते हैं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा करने में मदद मिल सकती है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में उन सभी तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे 2023 में आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। 

    1. खुद को अपडेट रखें

    हर साल बजट आता है, जिसमें हर बार कुछ न कुछ नियमों में बदलाव किया है। सरकार की ओर से कई बार टैक्स में मिलने वाली छूट को बढ़ाया या फिर घटाया जाता है। ऐसे में आपको इन बदलावों से खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहिए।

    2. निवेश को लेकर सही निर्णय

    किसी भी नौकरीपेशा और बिजनेस करने वाले व्यक्ति को टैक्स भरने के साथ निवेश पर भी पूरा फोकस करना चाहिए। देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक वित्त वर्ष में आयकर की धारा 80सी और 80सीसीडी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकता है। पीपीएफ, ईपीएफ और पोस्ट ऑफिस की अधिकतर छोटी बचत योजनाएं 80सी के दायरें में आती हैं।

    इसके अलावा आप टैक्स की बचत करने के लिए होम लोन, दान और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का सहारा ले सकते हैं।

    3. हेल्थ इंश्योरेंस

    हेल्थ इंश्योरेंस से आप अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के साथ टैक्स भी बचत कर सकते हैं। आयकर की धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर किसी करदाता को अधिकतम 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। वहीं, आप अपने माता-पिता का भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो यह सीमा 50,000 रुपये तक हो जाती है।

    खबरें और भी

    4. नई टैक्स प्रणाली को अपनाएं

    देश में मौजूदा समय में दो प्रकार टैक्स प्रणाली चलन में है। पहली - नई टैक्स प्रणाली और दूसरी - पुरानी टैक्स प्रणाली। विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को अपनी जरूरत के मुताबिक टैक्स प्रणाली का चयन करना चाहिए। इससे आपके टैक्स के बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है

    ये भी पढ़ें-

    Demonetisation के बाद इस तरह बदला Indian Currency का स्वरूप, 200 और 2000 नए नोट के साथ दिखी संस्कृति की छाप

    2022 के आखिरी हफ्ते में 1000 अंक चढ़ा सेंसेक्स, टॉप 10 में से आठ कंपनियों को हुआ 1.35 लाख करोड़ का फायदा