यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 31, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ITR Filing: इनकम टैक्स जमा करने का आज आखिरी मौका, चूक गए तो भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना
ITR Filling Last Date इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आईटी विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 6 करोड़ से अधिक लोग अप ...और पढ़ें

HighLights
- इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
- अब तक 6 करोड़ से अधिक लोग इनकम टैक्स जमा कर चुके हैं।
- देरी से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आज आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन यानी 31 जुलाई है। अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर जमा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल पर भी इसका नकारात्मक असर होगा।
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6 करोड़ लोगों ने जमा किया ITR
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 जुलाई की शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपना आईटीआर जमा कर चुके थे। इसमें से करीब 26.76 लाख लोगों ने रविवार यानी 30 जुलाई को ही आईटीआर जमा किया था।
साथ ही शाम 6:30 बजे तक इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.30 करोड़ से ज्यादा लॉगिन देखने को मिले थे। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि जल्द से जल्द आईटीआर रिटर्न जमा कर दें, जिससे आपको भविष्य में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े।
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ITR न जमा करने पर कितना लगता है जुर्माना?
अगर कोई व्यक्ति देरी से अपना आईटीआर जमा करता है तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2023 तक उसकी आय के मुताबिक उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति की आय पांच लाख रुपये से कम है तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
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ITR न जमा करने के नुकसान
- आईटीआर जमा नहीं करने से आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल पर नकारात्मक असर होता है।
- शेयर बाजार में हुए नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।
- ITR में गैप होने के कारण लोन आदि मिलने में मुश्किल हो सकती है।
- क्रेडिट स्कोर पर भी कम हो सकता है।
