यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 19, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम, क्या इसके तहत निवेश से मिलता है टैक्स बेनिफिट का फायदा, जानिए एक्सपर्ट की राय
टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन का कहना है कि वर्तमान समय में NPS पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। हालांकि आप अपने NPS खाते में किए गए योगदान क ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। NPS यानी की नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर कई लोगों के मन में अक्सर ही यह सवाल आता है कि, क्या नेशनल पेंशन सिस्टम टैक्स छूट के अंतर्गत आता है या नहीं? या फिर NPS खाता किस तरह से खोला जा सकता है? आपको अपने इन सवालों के जवाब के लिए इस खबर को पढ़ना बेहद ही जरूरी है।
टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार "मौजूदा वक्त में NPS पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। हालांकि आप अपने NPS खाते में किए गए योगदान के लिए धारा 80CCD(1) और 80CCD(1B) के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है। खाते की निरंतरता के दौरान अर्जित आय भी कर मुक्त है। हालांकि NPS खाते की परिपक्वता के समय जमा हुई कुल राशि का केवल 60 फीसद ही टैक्स फ्री किया जा सकता है। बाकी के 40 फीसद के लिए आपको जीवन बीमा कंपनी से एक एनुइटी को खरीदना होगा। हासिल होने वाली एनुइटी प्राप्त होने वाले वर्ष में पूरी तरह से टैक्स के योग्य है। इस तरह से NPS को पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं माना जा सकता है।"
"हालांकि भले ही आपके नियोक्ता के पास NPS ना भी हो तो भी आप NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं और NPS खाते में किए गए योगदान के तहत कटौती का दावा भी कर सकते हैं। आप सेक्शन 80CCD(1) के तहत 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्शन 80 CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के विशेष छूट का दावा कर सकते हैं।"
क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना
सरकार द्वारा लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना National Pension Scheme की शुरुआत की गई थी। NPS के तहत दो तरह के खाते आते हैं। NPS टियर- I खाता लॉक-इन-पीरियड के साथ है और यह प्राइमरी अकाउंट है। NPS टियर- II में कोई लॉक-इन अवधि नहीं है और यह ऑप्शनल है। यह ग्राहकों को टैक्स-बचत का बेनिफिट भी देता है।