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EPFO: इन 4 गलतियों से रुक जाता है PF खाते में ब्याज का पैसा! खुद ईपीएफओ ने बताया कब 'निष्क्रिय' होता है अकाउंट

Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:37 PM (IST)

EPFO Alert: ईपीएफओ ने उन 4 स्थितियों को स्पष्ट किया है जब पीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

4 गलतियों से रुक जाता है PF खाते में ब्याज का पैसा

4 गलतियों से रुक जाता है PF खाते में ब्याज का पैसा

HighLights

  1. 55 साल बाद रिटायरमेंट पर 36 महीने तक क्लेम न करने पर।

  2. स्थायी रूप से विदेश में बसने पर पीएफ खाता तुरंत निष्क्रिय हो जाता है।

  3. खाताधारक के निधन या 36 महीने तक क्लेम न करने पर ब्याज रुकता।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) बचत और निवेश का सबसे सुरक्षित और बेहतरीन जरिया है। पीएफ खाते में जमा रकम पर हर साल शानदार ब्याज मिलता है, जिससे रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड तैयार होता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके पीएफ खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खुद स्पष्ट किया है कि आखिर किन 4 स्थितियों में किसी पीएफ खाते को इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय मान लिया जाता है और उस पर ब्याज का पैसा आना रुक जाता है।

1. 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट

EPFO के नियमों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी 55 साल की आयु पूरी करने के बाद नौकरी से रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के अगले 36 महीने (3 साल) तक अपने पीएफ खाते से पैसा नहीं निकालता है, तो उस खाते को निष्क्रिय (Inoperative) मान लिया जाता है। इसके बाद उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

2. हमेशा के लिए विदेश बसने पर

EPFO ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई पीएफ खाताधारक देश छोड़कर स्थायी रूप से (Permanently) किसी अन्य देश में जाकर बस जाता है, तो उसका ईपीएफ अकाउंट तुरंत निष्क्रिय खातों की श्रेणी में डाल दिया जाता है।

3. पीएफ खाताधारक का निधन होने पर

यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पीएफ सदस्य (EPF Member) का निधन हो जाता है, तो EPFO उस खाते को निष्क्रिय मान लेता है। ऐसी स्थिति में खाते पर आगे कोई ब्याज नहीं जुड़ता है। नॉमिनी को समय रहते क्लेम कर लेना चाहिए।

4. पेबेल होने के 36 महीने तक कोई क्लेम न करने पर

EPFO के मुताबिक, जब पीएफ का पैसा निकालने की शर्तें पूरी हो चुकी हों और राशि देय (Payable) हो गई हो, लेकिन फिर भी सदस्य अगले 36 महीनों तक फंड निकालने का कोई दावा (Claim) नहीं करता है, तो ऐसी लापरवाही के कारण खाता निष्क्रिय हो जाता है।

EPFO की सलाह

EPFO अक्सर अपने सदस्यों को सलाह देता है कि नौकरी बदलने की स्थिति में अपने पुराने पीएफ खाते का बैंलेस हमेशा नए खाते में ट्रांसफर (UAN के जरिए) कर लें। ऐसा करने से आपका अकाउंट लगातार एक्टिव रहता है और आपकी जमा पूंजी पर बिना किसी रुकावट के चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) का फायदा मिलता रहता है।

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