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    ITR Refund अभी तक नहीं आया ? अब इंतजार खत्म! घर बैठे 2 मिनट में ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस

    Updated: Tue, 07 Jul 2026 12:49 PM (IST)

    How to check ITR Refund Process: आयकर विभाग ने ITR रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए ई-फाइलिंग और NSDL/Protean पोर्टल जैसे डिजिटल विकल्प उपलब्ध क ...और पढ़ें

    घर बैठे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस

    घर बैठे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस

    HighLights

    1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से ITR रिफंड स्टेटस जांचें।

    2. NSDL/Protean पोर्टल से बिना लॉगिन भी रिफंड स्थिति जानें।

    3. सही बैंक डिटेल और ITR वेरिफिकेशन रिफंड के लिए जरूरी।

    नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइन करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रिफंड (ITR Refund) कब आएगा और उसका स्टेटस कैसे चेक करें? अगर आपने भी ITR भर दिया है, तो अब आप आसानी से ऑनलाइन (Online Refund Process) अपने रिफंड की स्थिति देख सकते हैं। आयकर विभाग ने इसके लिए डिजिटल विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

    क्या होता है ITR रिफंड?

    जब कोई टैक्सपेयर साल भर में जरूरत से ज्यादा टैक्स ( TDS, एडवांस टैक्स आदि) जमा कर देता है, तो अतिरिक्त राशि सरकार वापस करती है, जिसे ITR रिफंड कहा जाता है। यह रिफंड तभी मिलता है जब आप अपना ITR फाइल और वेरिफाई कर देते है।

    ऐसे चेक करें ITR रिफंड प्रोसेस

    ITR रिफंड का स्टेटस चेक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल है:

    * सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
    * “e-File” सेक्शन में जाकर “Income Tax Returns” चुनें
    * “View Filed Returns” पर क्लिक करें
    * यहां आपको आपके रिटर्न और रिफंड का पूरा स्टेटस दिख जाएगा

    NSDL/Protean Portal से भी कर सकते हैं चैक

    अगर आप बिना लॉगिन किए स्टेटस देखना चाहते हैं, तो NSDL(Protean) पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं:

    * वेबसाइट पर जाएं
    * अपना PAN नंबर और Assessment Year डालें
    * कैप्चा भरकर “Proceed” पर क्लिक करें
    * स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा

    कब तक आता है रिफंड?

    आमतौर पर ITR वेरिफाई होने के बाद कुछ हफ्तों में रिफंड प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है। देरी के पीछे गलत बैंक डिटेल, वेरिफिकेशन में कमी या डेटा मिसमैच जैसी वजहें हो सकती हैं।

    ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

    * ITR फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना रिफंड प्रोसेस नहीं होगा
    * बैंक अकाउंट और IFSC सही होना चाहिए
    * AIS और Form 26AS से डेटा मैच करना जरूरी है, वरना दिक्कत आ सकती है

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    डेडलाइन का रखें ध्यान

    वित्त वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न भरने से रिफंड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

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