PPF खाता हो गया बंद? सिर्फ ₹50 सालाना जुर्माने में फिर से करें चालू; जानें पूरा तरीका
Inactive PPF Account: बंद पड़े PPF खाते को दोबारा चालू करना अब आसान हो गया है, जिसके लिए आपको हर साल ₹50 का जुर्माना और ₹500 की न्यूनतम राशि जमा करनी ...और पढ़ें

PPF खाते के फिर से करें एक्टिव, जानिए पूरा प्रोसेस ( AI- Generated Photo)
HighLights
निष्क्रिय PPF खाते को ₹50 सालाना जुर्माने से करें सक्रिय।
प्रत्येक निष्क्रिय वर्ष के लिए ₹500 न्यूनतम राशि जमा करें।
बैंक शाखा में आवेदन कर खाता दोबारा चालू कराएं।
नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, आज के समय में देश की सबसे पसंदीदा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से एक है। सुरक्षित रिटर्न और टैक्स छूट के चलते लोग इसमें जमकर पैसा लगाते हैं। अगर आपका PPF (Public Provident Fund) खाता बंद पड़ा है, तो अब उसे दोबारा चालू कराना बिल्कुल आसान है। कई लोग यह समझतें हैं कि एक बार खाता Inactive या बंद हो गया तो पैसा फंस जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जरूरी नियमों का पालन करके आप अपने खाते को फिर से एक्टिव ( active) कर सकते हैं और अपने निवेश को जारी रख सकते हैं।
PPF खाता Inactive क्यों हो जाता है?
PPF एक लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम है, जिसमें हर साल कम से कम ₹500 जमा करना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप किसी भी वित्तीय वर्ष में यह न्यूनतम राशि जमा नहीं करते, तो आपका खाता Inactive (निष्क्रिय) हो जाता है। बंद होने के बाद आप उसमें नया पैसा नहीं डाल सकते, न ही लोन या आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।
रीएक्टिवेट करने के लिए क्या करें?
1. जुर्माना भरना होगा
हर उस साल के लिए जब आपने पैसा जमा नहीं किया, आपको ₹50 प्रति साल का जुर्माना देना पड़ेगा। यह एक पेनल्टी है ताकि आपका खाता फिर से चालू किया जा सके।
2. मिनिमम जमा पूरा करना है जरूरी
अब यहां एक जरूरी बात यह आती है कि सिर्फ जुर्माना देने से काम नहीं चलता है बल्कि आपको हर मिस्ड साल के लिए ₹500 की न्यूनतम राशि भी जमा करनी होगी।
इसे उदाहरण से समझें:
मान लीजिए आपका खाता 4 साल से बंद है—
* जुर्माना = ₹50 × 4 = ₹200
* न्यूनतम जमा = ₹500 × 4 = ₹2000
कुल = ₹2200 जमा करके खाता फिर से एक्टिव हो जाएगा
रिएक्टिवेशन का स्टेप-बॉय-स्टेप प्रोसेस
1. संबंधित शाखा में जाएं: जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने अपना पीपीएफ खाता खुलवाया था, सबसे पहले आपको उसी शाखा (Branch) में जाना होगा।
2. लिखित आवेदन दें: वहां जाकर अपने पीपीएफ खाते को फिर से चालू (Reactivate) करने के लिए एक लिखित प्रार्थना पत्र (Application) जमा करें।
3. बकाया न्यूनतम राशि जमा करें: आपका खाता जितने वर्षों तक निष्क्रिय रहा है, आपको उन सभी वर्षों के लिए न्यूनतम निवेश राशि (जो कि ₹500 प्रति वर्ष है) एकमुश्त जमा करनी होगी।
4. पेनल्टी का भुगतान करें: बकाया न्यूनतम राशि के साथ-साथ आपको प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष (जिन सालों में निवेश नहीं किया) के हिसाब से ₹50 प्रति वर्ष की दर से पेनल्टी फीस भी चुकानी होगी।
5. खाता सक्रिय होना: यह पूरी प्रक्रिया और राशि जमा करने के बाद आपका पीपीएफ खाता फिर से चालू (Active) कर दिया जाएगा। इसके बाद आप पहले की तरह इसमें अपना नियमित निवेश जारी रख पाएंगे।
री-एक्टिवेशन के बाद ध्यान रखने वाली बातें
1. खाता चालू होने के बाद ही आप नया निवेश कर पाएंगे
2. Inactive रहने के दौरान आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलतीं
3. हर साल कम से कम ₹500 जरूर जमा करें, ताकि खाता फिर से बंद न हो।
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PPF खाता बंद हो जाने पर उसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। थोड़ी सी पेनल्टी देकर आप इसे फिर से चालू कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाए रख सकते हैं।