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अब नौकरी की छोड़ो टेंशन, शुरू करो अपना बिजनेस: सरकार दे रही है ₹5 लाख; ब्याज और गारंटी से मिलेगी राहत!

Published: Thu, 03 Sep 2026 11:57 AM (IST)

UP Msme: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना" (CM YUVA) शुरू की है।

सरकार दे रही है ₹5 लाख; ब्याज और गारंटी से मिलेगी राहत

सरकार दे रही है ₹5 लाख; ब्याज और गारंटी से मिलेगी राहत

HighLights

  1. पहली बार बिजनेस शुरू करने वालों को ₹5 लाख तक का लोन।

  2. 100% ब्याज सब्सिडी और कोई गारंटी नहीं देनी होगी।

  3. उत्तर प्रदेश के 18-40 वर्ष के युवा कर सकते हैं आवेदन।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप अपना खुद का काम या बिजनेस (Startup/ Micro Enterprises) शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपके पास पूंजी (Capital) नहीं है या बैंक से गारंटी के बिना लोन नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर है।

राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना " (PM Yuva) की शुरूआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को नया उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर का बिजनेस शुरू करने के लिए बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी (Business Loan) के लोन दिया जा रहा है।

योजना के 5 बड़े फायदे

1. पहली बार बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं को ₹5 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया जाता है, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी (interest Subsidy) मिलती है। यानी आपको ब्याज के नाम पर ₹1 भी नहीं देना होगा।
2. बैंक अक्सर लोन के लिए संपत्ति या गारंटर मांगते हैं, लेकिन CM YUVA योजना के तहत पूरा लोन क्रेडिट गारंटी फंड (CGTMSE) के जरिए कवर होता है। इसलिए आपको अपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी।
3. अगर आप पहल चरण में मिले ₹5 लाख के लोन को समय पर चुका देते हैं, तो योजना के दूसरे चरण में आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ₹10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। यानी आपको 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।
4. प्रोजेक्ट कॉस्ट पर सरकार की तरफ से मार्जिन मनी की विशेष सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
5. डिजिटल ट्रांजैक्शन अपनाने वाले उद्यमियों को अलग से इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) देने का भी प्रावधान है।

कौन-कौन उठा सकता है फायदा?

इस योजना का लाभ उठाने की सबसे पहली शर्त है कि आप उत्तरप्रदेश के निवासी होने चाहिए। इसके बाद आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक कम से कम 8वीं पास तो जरूर होने (इंटरमीडिएट, ITI, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा या स्नातक डिग्री वालों को प्राथमिकता मिलती है)चाहिए।

अगर आवेदक ने 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' , 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP), या किसी सरकारी स्किल डेवलपमेंट स्कीम (Skill India) से ट्रेनिंग ली है, तो उन्हें वरीयता दी जाती है। इसके साथ ही यह लाभ केवल नया उद्योग या सेवा क्षेत्र स्थापित करने के लिए ही मिलेगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

1. सबसे पहले उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (UP Msme) के आधिकारिक पोर्टल (diupmsme.upsdc.gov.in) पर जाएं।
2. होमपेज पर "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना " पर क्लिक करें।
3. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।
4. इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी की डिटेल भरें।
5. मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेड अपलोड करेक फॉर्म को सबमिट कर दें।
6. इसके बाद फॉर्म की जांच जिला उद्योग केंद्र (DIC) और संबधित बैंक द्वारा की जाएगी, जिसके बाद लोन की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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