ITR Filling 2026: पहली बार ITR भर रहे हैं? तो CA नहीं, सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स से घर बैठे कर सकते हैं फाइल; पूरा प्रोसेस
ITR filing date 2026: जुलाई 2026 में पहली बार ITR फाइल कर रहे लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज़ और रिटर्न दाखिल करने की पूरी ...और पढ़ें
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ITR 2026: पहली बार फाइल कर रहे हैं रिटर्न तो CA नहीं, सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत; पूरा प्रोसेस (AI Generated Image)
HighLights
ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
पैन, आधार, फॉर्म 16 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तैयार रखें।
ऑनलाइन ITR दाखिल करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया समझें।
नई दिल्ली| जुलाई का महीना चल रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों की धड़कनें बढ़ गई हैं। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस बार कई लोग ऐसे हैं, जो इस बार पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं। हालांकि, घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बार ITR फाइल करना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए CA की मदद जरूरी है, लेकिन सच ये है कि अगर आपका मामला साधारण है तो आप खुद आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं। बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और थोड़ी सावधानी की जरूरत है।
इस आर्टिकल में हम आपको आसाान भाषा में स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि पहली बार ITR कैसे फाइल करें, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और क्या-क्या ध्यान रखना है।
कब तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न?
सैलरीड कर्मचारी, पेंशनभोगी और निवेशक (ITR-1/ITR-2) के लिए रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी(ITR-3/ITR-4, नॉन ऑडिट) के लिए 31 अगस्त 2026 और टैक्स ऑडिट वाले में रिटर्न की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। वहीं अगर कोई रिटर्न फाइल करने की इन तारीखों को मिस करता है तो उसे ₹1000 से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
किसे कौन-सा फॉर्म भरना जरूरी?
इनकम टैक्स विभाग 7 तरह के फॉर्म जारी करता है, और टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम के हिसाब से फॉर्म चुनना पड़ता है। ऐसे में रिटर्न फाइल करते समय सही फॉर्म का चुनाव बेहद जरूरी है। यदि आपकी इनकम का सोर्स सैलरी और सिर्फ ब्याज है, तो आपको ITR-1 फॉर्म भरना होगा। कैपिटल गेन, विदेशी संपत्ति या एक से ज्यादा मकानों से आय होती है तो, ITR-2 फॉर्म भरना होगा। वहीं बिजनेस करने वाले और प्रोफेशन के लिए जरिए कमाने वाले लोग ITR-3 फॉर्म भरेंगे और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुनने वालों के लिए ITR-4 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।
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कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी?
अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना जरूरी होगा। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, टीडीएस सर्टिफिकेट, टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ, बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ, छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद, स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद, आधार से वैलिडेट बैंक खाता, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और आखिर में आपके पास बैंक से लिए ब्याज का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
कैसे फाइल करना है रिटर्न?
अगर आप भी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं:
- स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट [https://eportal.incometax.gov.in/] पर जाएं।
- स्टेप 2: अपना पैन नंबर (PAN) डालकर लॉग इन करें। अगर पहली बार आए हैं, तो नया पासवर्ड बना लें।
- स्टेप 3: लॉग इन होते ही सामने दिख रहे डैशबोर्ड पर e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: अब साल चुनना होगा। नए साल के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 सिलेक्ट करें और 'Continue' दबाएं।
- स्टेप 5: इसके बाद ऑनलाइन फाइलिंग का ऑप्शन 'Online' चुनें।
- स्टेप 6: अपनी कमाई और कटे हुए टैक्स (TDS) के हिसाब से अपना सही ITR फॉर्म (जैसे ITR-1 या ITR-2) चुनें।
- स्टेप 7: फॉर्म चुनने के बाद अपने सारे पेपर्स (जैसे फॉर्म 16) पास में रखें और 'Start' पर क्लिक करें।
- स्टेप 8: स्क्रीन पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल आप पर लागू होते हैं, उनके आगे टिक लगाएं और आगे बढ़ें।
- स्टेप 9: अब अलग-अलग सेक्शन में जाकर अपनी कमाई और टैक्स छूट (Deductions) की सही-सही जानकारी भरें।
- स्टेप 10: सब भरने के बाद सिस्टम आपको खुद हिसाब लगाकर (Tax Calculation) दिखाएगा कि आपका कितना टैक्स बनता है।
- स्टेप 11: अगर आपका टैक्स बकाया निकलता है, तो आप 'Pay Now' (अभी भरें) या 'Pay Later' (बाद में भरें) चुन सकते हैं।
- स्टेप 12: अगर कोई टैक्स बाकी नहीं है (या टैक्स भरने के बाद), तो नीचे दिख रहे 'Preview Return' पर क्लिक करें।
- स्टेप 13: अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लें, फिर डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर टिक करके 'Proceed for Validation' पर क्लिक करें।
- स्टेप 14: फॉर्म में सब सही होने पर 'Proceed to Verification' का बटन दबाएं। ध्यान रहे, वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है।
- स्टेप 15: अब वेरिफिकेशन का तरीका चुनें (जैसे- आधार ओटीपी से) और 'Continue' पर क्लिक करें।
- स्टेप 16: जैसे ही आप ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर 'Return Filed Successfully' (फॉर्म सफलतापूर्वक भरा गया) का मैसेज आ जाएगा।
- स्टेप 17: स्क्रीन पर आपको एक एकनॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलेगा, इसे संभाल कर रख लें ताकि बाद में स्टेटस चेक कर सकें।
- स्टेप 18: इसके साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी फॉर्म जमा होने का कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।
- स्टेप 19: सबसे जरूरी बात: ITR भरने के 30 दिनों के अंदर इसे ई-वेरिफाई (e-Verify) जरूर कर लें, वरना आपका रिफंड अटक जाएगा और फॉर्म बेकार माना जाएगा।
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