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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 31, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    National Pension Scheme में हुआ बदलाव, अब एनपीएस ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए मिली ये सुविधा

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Tue, 31 Oct 2023 08:30 PM (IST)

    NPS rules पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सदस्य ...और पढ़ें

    एनपीएस ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अब हर महीने कर सकते हैं निकासी।
    एनपीएस ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, अब हर महीने कर सकते हैं निकासी।

    HighLights

    1. एनपीएस ग्राहकों के लिए व्यवस्थित एकमुश्त निकासी की सुविधा को किया गया जारी।
    2. SLW के माध्यम से अपने पेंशन कोष का 60 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।
    3. अब समय-समय पर अपने पेंशन कोष से निकासी करने की अनुमति होगी।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है।

    पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ग्राहकों के लिए व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (Systematic Lump Sum Withdrawal (SLW)) की सुविधा को जारी किया गया है।

    अब क्या मिलेगी सुविधा?

    एनपीएस ग्राहक अब उनके सामान्य निकास के समय अपनी पसंद के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए समय-समय पर (मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक) SLW के माध्यम से अपने पेंशन कोष का 60 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।

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    पीएफआरडीए ने कहा कि

    मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से 75 वर्ष या आयु तक की अवधि के लिए, उनके सामान्य निकास के समय पर पसंद के अनुसार ग्राहकों को समय-समय पर एसएलडब्ल्यू के माध्यम से अपने पेंशन कोष का 60 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति है।

    क्या था पुरना रूल?

    पुराने नियम के मुताबिक 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी का लाभ उठाने और किसी भी योगदान पर एकमुश्त राशि निकालने की अनुमति थी। एकमुश्त निकासी की अनुमति एक ही किश्त में या वार्षिक आधार पर दी गई थी। जब सालाना निकासी की जाती है, तो ग्राहकों को हर बार निकासी का अनुरोध शुरू करना पड़ता है।

    पीएफआरडीए ने अपने सर्कुलर में कहा कि

    मौजूदा निकास दिशानिर्देशों के अनुसार, 60 वर्ष/सेवानिवृत्ति के बाद के ग्राहक 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी का लाभ उठाने और किसी भी संयोजन पर एकमुश्त राशि निकालने को स्थगित कर सकते हैं। एकमुश्त राशि एक ही किश्त में निकाली जा सकती है या इसे वार्षिक आधार पर निकाला जा सकता है यदि सालाना निकाला जाता है, तो सब्सक्राइबर को हर बार निकासी अनुरोध शुरू करना होगा और अधिकृत करना होगा

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    हालांकि, अब SLW सुविधा के साथ, एनपीएस ग्राहकों को 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी खरीद को स्थगित करने और फिर भी समय-समय पर अपने पेंशन कोष से निकासी करने की अनुमति होगी।

     

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