अल फलाह ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस: जवाद अहमद सिद्दीकी को बड़ा झटका, साकेत कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह मामला अल-फलाह चैरिट ...और पढ़ें

जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज। फाइल फोटो
HighLights
जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज।
अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।
ईडी कर रही छात्रों से धोखाधड़ी की जांच।
एएआई, नई दिल्ली। अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली की साकेत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
सिद्दीकी ने इस मामले में जमानत की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में है। ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है।
क्या है मामला
यह मामला अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग पर आधारित है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी ने 2018 और 2025 के बीच 415.10 करोड़ रुपये कमाए और छात्रों के फंड का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया।