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    पहले आग लगाती हैं, अब धुएं पर दिक्कत क्यों? महिला टीवी पत्रकार की दलील पर दिल्ली HC में खान सर का पलटवार

    Updated: Wed, 17 Jun 2026 07:45 PM (IST)

    अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले में कोर्ट ने आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर ...और पढ़ें

    दिल्ली हाई कोर्ट में महिला टीवी पत्रकार और खान सर एवं अन्य के वकीलों के बीच तीखी बहस। फाेटो: आर्काइव

    दिल्ली हाई कोर्ट में महिला टीवी पत्रकार और खान सर एवं अन्य के वकीलों के बीच तीखी बहस। फाेटो: आर्काइव

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इनकार

    2. अंजना ओम कश्यप की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की मांग खारिज

    3. खान सर के वकीलों ने अंजना ओम कश्यप पर किया पलटवार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। टीवी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बुधवार को तीखी बहस हुई।

    अंजना ओम कश्यप के वकीलों की ओर से कहा गया कि उनके और उनके बच्चों को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों व पोस्ट को तत्काल हटाने का आदेश दिया जाए।

    वहीं, खान सर समेत अन्य प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि कि अंजना ओम कश्यप ने पहले शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ गलत बयान दिए थे, इसलिए अब वह अपनी आलोचना पर आपत्ति नहीं जता सकतीं। 

    महिला पत्रकार को फिर हाई कोर्ट से झटका 

    अपमानजनक टिप्पणियां करने को लेकर फैसल खान (खान सर) सहित अन्य के खिलाफ टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप की ओर से दायर मानहानि के मुकदमा पर बुधवार को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

    न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि पूर्व में जारी नाेटिस पर कई प्रतिवादियों ने जवाब नहीं दाखिल किया है, ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले पर अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।

    हालांकि, अदालत ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो को हटाने की अंजना ओम कश्यप की तरफ से की गई मांग को ठुकरा दिया। इससे पहले भी आठ जून को मामले में नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

    खान सर के वकीलों ने कहा- उन्हीं नहीं कोई जल्दी 

    सुनवाई के दौरान खान सर सहित अन्य की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है और मामले को जुलाई में हाई कोर्ट के फिर से खुलने पर रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।

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    वहीं, अंजना ओम कश्यप की तरफ से कहा गया कि मामले में अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है। यह भी कहा कि उनके व उनके बच्चों को लेकर किए गए पोस्ट को हटाने का आदेश दिया जाए।

    हालांकि, प्रतिवादियों ने कहा कि अंजना ओम कश्यप ने शैक्षणिक संस्थान और शिक्षकों के खिलाफ झूठा बयान दिया। यह भी कहा गया कि वादियों को अलग-अलग लोगों और भाषण के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग मुकदमे दायर करने होंगे।

    'पहले आग लगाती हैं फिर धुएं से दिक्कत' 

    प्रतिवादियों की तरफ से यह भी कहा गया कि अंजना ओम कश्यप पहले आग लगाती हैं और फिर वह यह नहीं कह सकतीं कि धुआं मुझे नुकसान न पहुंचाए। प्रतिवादियों की तरफ से यह भी कहा गया कि यह मामला वेकेशन बेंच के सामने सुनवाई के लायक नहीं है।

    हालांकि, कश्यप के वकील ने दलील दी कि उनके बच्चे के स्कूल का नाम लिया गया था। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई दो जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। अंजना ओम कश्यप ने खान सर सहित अन्य के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर कर दो करोड़ के हर्जाने की मांग की है।

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