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    मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार सख्त, रिहायशी क्षेत्रों में अवैध व्यावसायीकरण पर होगी कार्रवाई

    By Rais Rais Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Jun 2026 12:25 AM (IST)

    दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने हौजरानी होटल अग्निकांड के बाद अवैध बेड एंड ब्रेकफास्ट व गेस्ट हाउस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवासीय क्ष ...और पढ़ें

    आग लगने की घटना के बाद दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    आग लगने की घटना के बाद दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    HighLights

    1. हौजरानी होटल अग्निकांड के बाद गृहमंत्री आशीष सूद ने निरीक्षण किया।

    2. अवैध बेड एंड ब्रेकफास्ट, गेस्ट हाउस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश।

    3. सुरक्षा व लाइसेंस नियमों के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। हौजरानी क्षेत्र स्थित होटल में आग लगने की घटना के बाद दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। राजधानी में अवैध रूप से संचालित और नियमों का उल्लंघन करने वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं गेस्ट हाउस प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे अवैध व्यावसायिक संचालन के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाई है।

    आवासीय क्षेत्रों में आतिथ्य सेवाओं की अनुमति को असुरक्षित और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ नहीं बनने दिया जाएगा। इस तरह की घटनाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    लाइसेंस संबंधी नियमों के गंभीर उल्लंघन का मामला

    उन्होंने कहा कि इस घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एवं लाइसेंस संबंधी नियमों के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया है। इनमें अनधिकृत व्यावसायिक विस्तार, कमरों की संख्या में अवैध वृद्धि, निकासी मार्गों में बाधा तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति के तहत दी गई अनुमति का दुरुपयोग शामिल है।

    जिस संपत्ति को सीमित संख्या में कमरों के संचालन की अनुमति दी गई थी, वह कथित रूप से निर्धारित नियमों के विपरीत क्षमता से ज्यादा वाले व्यावसायिक और आवासीय प्रतिष्ठान के रूप में चल रही थी। उक्त परिसर को केवल छह कमरों वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान के रूप में अनुमति प्रदान की गई थी, जबकि यह अपनी स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक चलाया जा रहा था।

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    व्यावसायिक बिजली व्यवस्था जैसी गंभीर कमियां 

    यह भी सामने आया है कि प्रतिष्ठान वर्ष 2024 में प्राप्त अधूरे एवं आंशिक लाइसेंस के आधार पर कार्य कर रहा था, जबकि इसमें अनिवार्य अग्नि सुरक्षा स्वीकृतियों एवं व्यावसायिक बिजली व्यवस्था आदि जैसी गंभीर कमियां थीं। गृह मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम के उपायुक्तों, दिल्ली अग्निशमन सेवा तथा विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत एवं संदिग्ध बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों का व्यापक भौतिक निरीक्षण तत्काल किया जाए।

    जो भी प्रतिष्ठान अग्नि सुरक्षा मानकों, भवन नियमों अथवा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सीलिंग, उपयोगिता सेवाओं का उल्लंघन व जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सहित कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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