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    उन्नाव केस: दिल्ली हाई कोर्ट ने जयदीप सेंगर की अंतरिम बेल पर दिया बड़ा फैसला, CBI ने किया विरोध

    Updated: Tue, 17 Feb 2026 03:37 PM (GMT+05:30)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में दोषी जयदीप सेंगर को अंतरिम बेल बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया, उसे सरेंडर करने को कहा। प ...और पढ़ें

    जयदीप ने तीन महीने की बढ़ोतरी मांगी थी, जिसे CBI ने मनगढ़ंत बताया। फाइल फोटो

     जयदीप ने तीन महीने की बढ़ोतरी मांगी थी, जिसे CBI ने मनगढ़ंत बताया। फाइल फोटो

    HighLights

    1. जयदीप सेंगर को अंतरिम बेल बढ़ाने का आदेश नहीं।

    2. हाई कोर्ट ने सेंगर को तुरंत सरेंडर करने को कहा।

    3. सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट को मनगढ़ंत बताया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में दोषी जयदीप सेंगर की अंतरिम बेल बढ़ाने के बारे में कोई ऑर्डर नहीं है और उसे सरेंडर कर देना चाहिए। लंच से पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने मौखिक रूप से जयदीप सेंगर की अंतरिम बेल 20 फरवरी तक बढ़ाने का ऑर्डर दिया था।

    लंच के बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने 3 जुलाई, 2024 को मेडिकल ग्राउंड पर जयदीप सेंगर को दो महीने के लिए अंतरिम बेल दी थी। जयदीप सेंगर को सरेंडर करने के लिए कहते हुए बेंच ने साफ किया कि उसने अभी फाइल पढ़ी है और अंतरिम बेल बढ़ाने के बारे में कोई ऑर्डर नहीं है।

    कोर्ट ने यह टिप्पणी जयदीप सिंह सेंगर की तीन महीने के लिए अंतरिम बेल बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। जयदीप की अर्जी का विरोध करते हुए CBI ने कहा कि यह अंतरिम बेल बढ़ाने के लिए सही केस नहीं है और अंतरिम बेल बढ़ाने के बारे में सेंगर की दी गई मेडिकल जानकारी मनगढ़ंत है।

    इसमें यह भी कहा गया कि जयदीप को अंतरिम जमानत बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने के लिए तय समय पर कोर्ट में पेश होना चाहिए। CBI की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने CBI को मामले पर एक डिटेल्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

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    कोर्ट ने CBI से जवाब दाखिल करने को कहा कि क्या जयदीप सेंगर की अंतरिम ज़मानत बढ़ाई जानी चाहिए, और अगर नहीं, तो कोर्ट को एक साफ़ रिपोर्ट पेश करने को कहा, जिसमें बताया गया हो कि क्या जयदीप सेंगर की मेडिकल हालत बिगड़ रही है।

    तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हुए, जयदीप सेंगर ने कहा कि वह स्टेज चार के ओरल कैंसर से पीड़ित है और उसे अपनी हालत के लिए लगातार और खास मेडिकल केयर की ज़रूरत है। यह भी कहा गया है कि वह लगभग चार साल से जेल में है।

    पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई जयदीप सेंगर को उन्नाव पीड़िता के रेप के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था, और तीस हज़ार की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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