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    रेस्टोरेंट-ढाबे वालों के लिए आदेश: PNG के लिए अप्लाई करने पर ही मिलेगा कमर्शियल सिलिंडर

    By AgencyEdited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Apr 2026 05:12 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति के नियम कड़े किए हैं। अब जहां पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है, वहां कारोबारियों को एलपीजी तभी मिलेगी जब वे ...और पढ़ें

    दिल्ली में कमर्शियल सिलिंडर पाने के लिए पीएनजी कनेक्शन का आवेदन करना हुआ अनिवार्य। (एआई जेनरेटेड ग्राफिक्स)

    दिल्ली में कमर्शियल सिलिंडर पाने के लिए पीएनजी कनेक्शन का आवेदन करना हुआ अनिवार्य। (एआई जेनरेटेड ग्राफिक्स)

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    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई के नियम कड़े कर दिए हैं। अब जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का नेटवर्क उपलब्ध है, वहां कारोबारी केवल तभी एलपीजी ले सकेंगे, जब वे पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हों या पहले से कनेक्टेड हों।

    दिल्ली सरकार ने 2 अप्रैल को जारी आदेश में अपनी नई एलपीजी नीति में संशोधन किया है। अब व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को तभी एलपीजी मिलेगी, जब वे तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के साथ रजिस्टर्ड हों और पीएनजी नेटवर्क वाले इलाकों में पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो।

    तेल कंपनियां करेंगी दस्तावेजों की जांच

    जहां पीएनजी अभी नहीं पहुंचा है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी उपलब्ध होने पर स्विच करने का इरादा जताते हुए आवेदन देना होगा। तेल कंपनियां दस्तावेजों की जांच करेंगी और इच्छुक उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को भेजेंगी।

    वहीं, अगर कोई कारोबारी पीएनजी के साथ-साथ एलपीजी की भी जरूरत बताता है तो वह अतिरिक्त आयुक्त को आवेदन दे सकता है, जिस पर तीनों ओएमसी से सलाह लेकर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा नीति के शेष प्रावधान पहले जैसी ही रहेगी।

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