बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक; 8 प्वॉइंट की एडवाइजरी जारी
दिल्ली सरकार ने बकरीद पर अवैध कुर्बानी को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर ...और पढ़ें

दिल्ली में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी जारी। फोटो: आर्काइव

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा के बयान के बाद बकरीद ( ईद-उल-अजहा) के अवसर पर अवैध कुर्बानी को लेकर पहली बार सरकारी आदेश जारी हुआ है।
सरकार की सख्ती के बाद विकास विभाग की पशुपालन इकाई ने आदेश जारी कर सड़कों और गलियों पर होने वाली कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है । विभाग ने कुर्बानी के लिए नियम कानून बताए हैं।
नालियों में नहीं बहाया जा सकेगा खून
कहा कि कुर्बानी के दौरान रक्त नालियों में नहीं बहाया जा सकेगा। पशुओं की अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर खरीद-बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी। विभाग ने इसके लिए 8 प्वॉइंट की सख्त एडवाइजरी जारी की है।
बकरीद के अवसर पर अवैध कुर्बानी को लेकर दिल्ली में मिली-जुली आबादी में रहने वाले हिंदू इससे खासे परेशान होते हैं। यहां तक कि गलियों और सड़कों पर भी कुर्बानी दे दी जाती है, कई जगह सड़कें खून से लाल हो जाती हैं।
सड़कों-गलियों में कुर्बानी का प्रावधान नहीं
नालियों का बहने वाला पानी लाल हो जाता है। जबकि इसके लिए मनाही है और सड़कों और गलियों में कुर्बानी देने का प्रावधान नहीं है। पिछली सरकार के समय तक हिंदू लोग इसकी शिकायत भी प्रशासन से करते रहे हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। मगर सरकार बदलने के बाद अधिकारियों का रुख भी बदला है और अब वे सख्ती के मूड में हैं।
किसी को भी नहीं मिलेगी अनुमति: कपिल मिश्रा
दिल्ली सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा इस बारे में पहले ही बयान दे चुके हैं कि अवैध कुर्बानी के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके बाद विकास विभाग ने शनिवार को इसे लेकर एक सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी। जिसमें अवैध कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी भी दी गई है साथ ही शांति, सद्भाव और जिम्मेदारी के साथ पर्व मनाने का आग्रह किया गया है।
विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी
- ट्रांसपाेर्टेशन के दौरान पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न की जाए।
- गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्णतः प्रतिबंध है।
- बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित है।
- कुर्बानी केवल अधिकृत या अनुमोदित स्थानों पर ही की जाएगी। सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी करना मना है।
- कुर्बानी के दौरान निकलने वाले रक्त को नालियों या सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली में न बहने दें।
- पर्व के दौरान पशुओं का कोई भी अवैध वध करने की अनुमति नहीं होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद-फरोख्त पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- किसी भी शिकायत या सूचना के लिए निकटतम पुलिस थाना या पीसीआर से संपर्क करें।
यह भी पढ़ें- तिहाड़ जेल से बाहर आएगा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।