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    दिल्ली जिमखाना क्लब को राहत से HC का इनकार, केंद्र को रक्षा ढांचे के लिए चाहिए जमीन; 5 जून को क्या होगा?

    Updated: Tue, 26 May 2026 01:17 PM (GMT+05:30)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब को जमीन खाली करने के आदेश पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि 5 जून को जबरन कब्जा नहीं लिया ...और पढ़ें

    केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को जमीन खाली करने का आदेश दिया है। फोटो: आर्काइव

    केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को जमीन खाली करने का आदेश दिया है। फोटो: आर्काइव

    HighLights

    1. हाई कोर्ट का जिमखाना क्लब को अंतरिम राहत से इनकार

    2. केंद्र ने कहा, 5 जून को जबरन कब्जा नहीं लिया जाएगा

    3. रक्षा ढांचे के लिए जमीन की जरूरत बताई केंद्र सरकार ने

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Gymkhana Club को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। जिमखाना क्लब की ओर से केंद्र सरकार के जमीन खाली करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

    केंद्र सरकार ने मंगलवार को अदालत में साफ किया कि वह 5 जून को क्लब की जमीन का जबरन कब्जा नहीं लेगी, लेकिन लीज खत्म करने और दोबारा कब्जा लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

    हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश देने से इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने कहा कि केंद्र का 22 मई का नोटिस क्लब की परपेचुअल लीज खत्म करने और जमीन पर दोबारा अधिकार लेने के लिए जारी किया गया था। हालांकि, परिसर खाली कराने की कोई भी कार्रवाई कानून के तहत नोटिस देकर ही की जाएगी।

    इसके बाद जस्टिस अवनीश झिंगन ने कहा कि फिलहाल किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। अदालत ने क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों की याचिकाओं पर केंद्र सरकार और क्लब प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    केंद्र ने बताया- गवर्निंग बॉडी ने भी की शिकायतें

    सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से यह भी बताया गया कि क्लब की मौजूदा गवर्निंग बॉडी, जिसमें केंद्र सरकार के नामित सदस्य शामिल हैं, पहले ही अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रख चुकी है।

    रक्षा ढांचे के लिए जमीन की जरूरत: केंद्र

    दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को लुटियंस दिल्ली स्थित 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश दिया है। भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यह इलाका बेहद संवेदनशील और रणनीतिक महत्व का है तथा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए जमीन की जरूरत है।

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    क्लब पर बना रहेगा दबाव

    अदालत से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद अब क्लब पर जमीन खाली करने का दबाव बरकरार है, जबकि केंद्र सरकार लीज समाप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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