वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी केस में सोनू पंजाबन को राहत, दिल्ली HC ने अपीलें मंजूर की
दिल्ली हाईकोर्ट ने वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी से जुड़े मामले में दोषी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और संदीप बेडवाल की अपीलें स्वीकार कर ली हैं। दोनों ...और पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनू पंजाबन और संदीप बेडवाल की अपीलें मंजूर कीं। फाइल फोटो

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एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराई गई गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और संदीप बेडवाल की अपीलों को मंजूर कर लिया है। दोनों ने वर्ष 2020 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि जुलाई 2020 में ट्रायल कोर्ट ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और उस पर 64,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। वहीं, सह-दोषी संदीप बेडवाल को 20 साल की सजा और 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
यह मामला वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी से जुड़ा था, जिसमें दोनों को दोषी करार दिया गया था। सजा के खिलाफ दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह लंबे समय से चर्चा में रहे इस हाई-प्रोफाइल केस से जुड़ा हुआ है।
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