सोनाक्षी सिन्हा के नाम, छवि और आवाज के अनाधिकृत इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम, छवि और आवाज के बिना अनुमति के इस्तेमाल पर रोक लगा दी ...और पढ़ें

सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश।
HighLights
सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की हाई कोर्ट ने की रक्षा।
नाम, छवि, आवाज के अनाधिकृत इस्तेमाल पर लगाई रोक।
एआई-जनित सामग्री का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके नाम, छवि, आवाज सहित अन्सा समाग्री के बगैर अनुमति के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि जान डो सहित अन्य संस्थाएं सोनाक्षी की अनुमति के बगैर उनके एआइ सृजित छवि, आवाज, वीडियो सहित अन्य का अनुचित व्यावसायिक लाभ के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते।
पीठ ने कहा कि कुछ प्रतिवादियों ने एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अभिनेत्री की ऐसी तस्वीरें तैयार की है, जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है।
सहमति के बिना नाम, छवि और आवाज के इस्तेमाल का अधिकार नहीं
पीठ ने कहा कि अभिनेत्री को अपने नाम, छवि व सभी गुणों की रक्षा करने का अधिकार है और किसी भी तीसरे पक्ष को उनकी सहमति के बिना इनका इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि ऐसे में अभिनेत्री से जुड़ी ऐसी सामग्री तत्काल सार्वजनिक प्लेटफार्म से हटा दी जानी चाहिए।