दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी के अवैध कटान को बताया 'भयानक', MCD-अधिकारियों को अवमानना की चेतावनी
दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों के अवैध कटान को "भयानक" बताया। कोर्ट ने 2018 के आदेश के उल्लंघन पर सवाल उठाते हुए एमसीडी और अन्य ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों के अवैध कटान को "भयानक" बताया। प्रतीकात्मक तस्वीर

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों और दूसरे पक्षियों के लगातार हो रहे अवैध कत्ल को "भयानक" बताया। कोर्ट ने इलाके की तस्वीरें देखीं और सवाल किया कि क्या गाजीपुर मार्केट में ऐसे कत्ल पर रोक लगाने वाले 24 सितंबर, 2018 के उसके आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रथा को रोका जाए। कोर्ट ने ये टिप्पणियां कीं और पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया।
याचिका में कोर्ट के 2018 के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य एजेंसियों को पिछले आदेशों का पालन न करने के आरोप वाली अवमानना याचिका पर दो हफ़्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, तो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
यह भी पढ़ें: चिराग दिल्ली में भयानक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला; मौके पर मौत