अल्लू अर्जुन के नाम और हस्ताक्षर का है ट्रेडमार्क, दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यावसायिक इस्तेमाल पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन के नाम, आवाज और छवि के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि उनके व्यक्तिगत अधिकारों क ...और पढ़ें

हाई कोर्ट नाम, आवाज और छवि के व्यवसायिक इस्तेमाल पर लगाई रोक। फोटो: आर्काइव
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करते हुए उनके नाम, आवाज और छवि के व्यवसायिक इस्तेमाल और उनकी नकल करने पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि अर्जुन का शानदार करियर है और उनके बेहद लोकप्रिय डायलाॅग्स और अन्य खास विशेषताएं उनके आइकानिक स्टेटस को दर्शाती हैं।
पीठ ने कहा कि नाम, छवि और आवाज जैसी अनोखी और खास विशेषताएं साफ तौर पर एक्टर के काॅपीराइट्स हैं। इन पर उनके पास इस्तेमाल का विशेष अधिकार है।
अल्लू अर्जुन का नाम और हस्ताक्षर का है ट्रेडमार्क
अगर उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है। अदालत ने गौर किया कि अर्जुन के नाम, उनके नाम के संक्षिप्त रूपों आदि के कई ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं।
अल्लू अर्जुन ने कहा था कि कई अन्य मशहूर हस्तियों के विपरीत, उन्होंने अपने नाम और हस्ताक्षर का ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। उनके नाम पर 26 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं।
अभिनेता ने कहा कि उनकी अनुमति के बगैर इंटरनेट मीडिया पर उनसे जुड़ी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मुकदमा उनकी सहमति के बिना, व्यावसायिक लाभ के लिए सामानों पर उनके व्यक्तित्व अधिकारों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ भी दायर किया गया है।