विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने कहा- जनहित याचिका लगाए

Published: Thu, 10 Sep 2026 02:27 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) से जुड़ी निर्वाचन आयोग की एक शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस ने दायर की थी याचिका। फोटो: सांकेतिक

चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस ने दायर की थी याचिका। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शर्त पर याचिका खारिज की

  2. अदालत ने याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने का सुझाव दिया

  3. याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सुझाव पर अपनी याचिका वापस ले ली

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी निर्वाचन आयोग की एक शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विचार करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर दायर किया जाना चाहिए। अदालत के सुझाव पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली।

घोषणा-पत्र की शर्त पर उठाया गया सवाल

याचिका में SIR से प्रभावित कुछ मतदाताओं के लिए लागू उस शर्त को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्हें यह घोषणा-पत्र जमा करना होता है कि वे पहली बार मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निर्वाचन आयोग की इस शर्त को चुनौती दी जानी चाहिए। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने के बजाय इसे जनहित याचिका के रूप में दायर करने का सुझाव दिया।

देवेंद्र यादव समेत दो ने दायर की याचिका

यह याचिका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक देवेंद्र यादव तथा डीपीसीसी बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार गर्ग ने दायर की थी। अदालत के सुझाव के बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली।

यह भी पढ़ें- सोशल मीडिया के 2 फीचर्स पर बैन की मांग, दिल्ली HC में डाली गई PIL; एक्सपर्ट से जांच कराने की भी गुहार