चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने कहा- जनहित याचिका लगाए
दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) से जुड़ी निर्वाचन आयोग की एक शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस ने दायर की थी याचिका। फोटो: सांकेतिक
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शर्त पर याचिका खारिज की
अदालत ने याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने का सुझाव दिया
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सुझाव पर अपनी याचिका वापस ले ली
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी निर्वाचन आयोग की एक शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विचार करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर दायर किया जाना चाहिए। अदालत के सुझाव पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली।
घोषणा-पत्र की शर्त पर उठाया गया सवाल
याचिका में SIR से प्रभावित कुछ मतदाताओं के लिए लागू उस शर्त को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्हें यह घोषणा-पत्र जमा करना होता है कि वे पहली बार मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निर्वाचन आयोग की इस शर्त को चुनौती दी जानी चाहिए। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने के बजाय इसे जनहित याचिका के रूप में दायर करने का सुझाव दिया।
देवेंद्र यादव समेत दो ने दायर की याचिका
यह याचिका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक देवेंद्र यादव तथा डीपीसीसी बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार गर्ग ने दायर की थी। अदालत के सुझाव के बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली।
