पुलिस स्टेशनों में CCTV न होने पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे न लगाने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। ...और पढ़ें

पुलिस स्टेशनों में CCTV न होने पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। फाइल फोटो
HighLights
हाई कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में CCTV पर मांगा जवाब।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न होने पर चिंता।
याचिकाकर्ता ने क्राइम ब्रांच में CCTV न होने का दावा किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे न लगाए जाने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैल जैन की बेंच ने याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
याचिकाकर्ता अजय ने याचिका में दावा किया कि दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स क्राइम ब्रांच ऑफिस में कोई CCTV कैमरा नहीं लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे उसकी दुकान से तीन किलोग्राम ड्रग्स ज़ब्त करने के सिलसिले में गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया था।
याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उसने क्राइम ब्रांच ऑफिस के अंदर से CCTV कैमरा फुटेज को सुरक्षित रखने और उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन दिया था।
जवाब में, पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया कि क्राइम ब्रांच ऑफिस में कोई CCTV कैमरा नहीं लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने के सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की अपील की।