Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    'मां बनना गुनाह नहीं, बदले की भावना से काम न करें'; विनेश फोगाट मामले में दिल्ली HC की WFI को फटकार

    Updated: Fri, 22 May 2026 04:57 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू स्पर्धाओं से अयोग्य ठहराने पर भारतीय कुश्ती संघ को कड़ी फटकार लगाई। ...और पढ़ें

    विनेश फोगाट को राहत।

    विनेश फोगाट को राहत।

    HighLights

    1. दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI को विनेश फोगाट मामले में फटकारा।

    2. पहलवान विनेश को घरेलू इवेंट्स से अयोग्य घोषित किया था।

    3. कोर्ट ने केंद्र को मूल्यांकन पैनल बनाने का निर्देश दिया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू इवेंट्स में खेलने से अयोग्य घोषित करने लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती संघ को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को एक पैनल तैयार करने को कहा जो विनेश का मूल्यांकन करेगा।

    चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि कुश्ती संघ पहले जिस तरह से प्रतिष्ठित एथलीट्स को भाग लेने की अनुमति देता था, उस प्रथा से संघ का पीछे हटना 'बहुत कुछ कहता है'।

    इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो सुनिश्चित करे कि विनेश फोगाट जो मैटरनिटी लीव के बाद एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो ले सकें।

    बदले की भावना से काम न करें

    पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि 'हमारे देश में मां बनने को सेलिब्रेट किया जाता है, ये कोई गुनाह नहीं है और कुश्ती संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए।'

    सरकार के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के बाद कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया ढांचा कुछ मामलों में पात्रता मानदंडों में छूट की अनुमति देता है, इसने केंद्र से फोगाट का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का अनुरोध किया।

    यह भी पढ़ें- एशियन गेम्स ट्रायल पर विनेश फोगाट को कोर्ट से राहत नहीं, WFI को भी मिला नोटिस

    खबरें और भी