पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन की AI फिल्म पर दिल्ली HC ने लगाई रोक, यूट्यूब पर कई भाषाओं में की गई अपलोड
दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन से जुड़ी एआई-जनित फिल्म 'एआई लव स्टोरी' के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगा दी है। अकीरा ने आरोप लगाया कि उ ...और पढ़ें

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के बेटे हैं अकीरा नंदन।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन से जुड़ी AI Generated फिल्म AI Love Story के ब्राॅडकास्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अकीरा की ओर से मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में उनके नाम, छवि, आवाज का उनकी मंजूरी के बिना उपयोग किया गया है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए इंटरनेट मीडिया सहित अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि अकीरा नंदन से जुड़ी सामग्री का उपयोग न करें।
याचिका में अकीरा ने कहा कि एआई का इस्तेमाल करके बनाई गई। एक पूरी फिल्म के जरिए उनके व्यक्तित्व, पब्लिसिटी और निजता के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। फिल्म में उन्हें मुख्य किरदार के तौर पर दिखाया गया है।
कोर्ट ने रिकाॅर्ड किया कि एआई लव स्टोरी नाम की एआई सृजित फिल्म को यूट्यूब पर कई भाषाओं में अपलोड किया गया है। इसमें तेलुगु-वर्जन को 22 जनवरी, 2026 तक 1,109,255 लोगों ने देखा था, जबकि अंग्रेजी वाले वर्जन को 24,354 लोग देख चुके थे।
मामले में यूट्यूब, इंटाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म में नकली अकाउंट, फेक प्रोफाइल और पैसे कमाने वाले मीडिया पेज का भी जिक्र किया गया था।
इसमें कहा कि उक्त प्लेटफाॅर्म अकीरा नंदन के नाम, तस्वीरों और शक्ल का इस्तेमाल करके व्यूज, फाॅलोअर्स और मुनाफा कमाना चाहते हैं। अकीरा नंदन ने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ अकाउंट उनके नाम पर दान मांग रहे हैं।
इन सारे तथ्यों को देखते हुए अदालत ने पाया कि किस तरह से एआई का इस्तेमाल करके चर्चित लोगों से जुड़ी असली लगने वाली लेकिन झूठी कहानियां बनाई जा सकती हैं।
यह भी पढ़ें- खाने में जहर? दिल्ली के 5 स्टार होटल में खाना खाते ही बीमार पड़ी महिला, शिकायत पर FIR दर्ज