मुसीबत में फंसे राजपाल यादव के लिए अच्छी खबर, दिल्ली HC ने सजा पर रोक लगाकर दी राहत; अब आगे क्या होगा ?
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है, बशर्ते वे एक लाख रुपये का नि ...और पढ़ें

राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत।

समय कम है?
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विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर 18 मार्च तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह राहत इस शर्त पर दी है कि राजपाल यादव एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करेंगे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि राजपाल यादव की ओर से संबंधित पक्ष के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत अंतरिम है और मामले की आगे की सुनवाई के दौरान अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अभिनेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव को सशर्त राहत मिल गई है, जबकि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।