रवि किशन के अश्लील AI वीडियो पर दिल्ली HC सख्त, इंटरनेट से कॉन्टेंट हटाने के लिए जल्द जारी होगा आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक एआई-जनित सामग्री हटाने का अंतरिम आदेश देने का फैसला ...और पढ़ें

अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर रवि किशन पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। फोटो: आर्काइव
HighLights
हाई कोर्ट रवि किशन के खिलाफ आपत्तिजनक एआई सामग्री हटाएगा
अभिनेता की तस्वीरों, पहचान के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगेगी
यह आदेश व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर दिया गया
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और भाजपा सांसद की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को कहा कि वह उनके खिलाफ इंटरनेट मीडिया और अन्य प्लेटफाॅर्म पर प्रसारित आपत्तिजनक तथा अश्लील सामग्री हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने रवि किशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीरों, पहचान और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अदालत को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर रवि किशन की पहचान से जुड़े अश्लील वीडियो, रील और अन्य आपत्तिजनक सामग्री तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की जा रही है। उन्होंने दलील दी कि इससे अभिनेता की प्रतिष्ठा और उनके पर्सनैलिटी राइट्स का गंभीर उल्लंघन हो रहा है।
तस्वीरों, नाम, आवाज के इस्तेमाल पर रोक की मांग
याचिका में रवि किशन ने अज्ञात व्यक्तियों समेत कई ज्ञात प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों, नाम, आवाज और अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी विशेषताओं का किसी भी रूप में व्यावसायिक या अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाए।
साथ ही एआई से तैयार किए गए अश्लील और मानहानिकारक कंटेंट को सभी डिजिटल प्लेटफाॅर्म से तत्काल हटाने का निर्देश दिया जाए। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि वह इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी और संबंधित ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म को ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का अंतरिम निर्देश जारी करेगा।