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दिल्ली HC ने अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' की रिलीज को दी मंजूरी, याचिका का निपटारा

Published: Wed, 19 Nov 2025 08:31 PM (GMT+05:30)

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म '120 बहादुर' को 21 नवंबर को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने ...और पढ़ें

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HighLights

  1. हाई कोर्ट ने '120 बहादुर' को दी मंजूरी।

  2. ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप था।

  3. ओटीटी रिलीज में सैनिकों का उल्लेख होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को 21 नवंबर को रिलीज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अनुमति दे दी। साथ ही सीबीएफसी द्वारा फिल्म को दिए गए प्रमाणन को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें कहा गया था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है।

अदालत ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि फिल्म का नाम और रिलीज की तारीख बदलने और आखिरी समय में बदलाव करने में बहुत देर हो चुकी है और निर्माताओं ने एक विशेष श्रद्धांजलि के रूप में फिल्म के अंत में सैनिकों के नाम का उल्लेख किया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ ने याचिका का निपटारा तब किया जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर फिल्म का शीर्षक नहीं बदला जाता है और सभी नाम फिल्म के अंत में जोड़े जाते हैं तो यह स्वीकार्य है।

इस पर पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ओटीटी रिलीज के लिए भी, केवल सैनिकों के नाम और उनकी रेजिमेंट का ही उल्लेख किया जाएगा।

संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा, एक धर्मार्थ ट्रस्ट और रेजांग ला की लड़ाई में शहीद हुए कई सैनिकों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है।

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