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    दिल्ली हाई कोर्ट से सुशील कुमार को राहत नहीं, सागर धनखड़ हत्याकांड में जमानत पर लगी रोक बरकरार

    Updated: Thu, 06 Aug 2026 03:48 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलिंपियन सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुशील ने रोहिणी कोर्ट के 6 फरवरी के आदेश को च ...और पढ़ें

    दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ओलिंपियन पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। फाइल फोटो

    दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ओलिंपियन पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज की।

    2. सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलिंपियन पहलवान को जमानत पर राहत नहीं।

    3. सुशील ने रोहिणी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मई 2021 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपित ओलिंपियन सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।

    न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने सुशील कुमार की अर्जी खारिज कर दी। सुशील कुमार ने जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया था कि रोहिणी अदालत ने अभियोजन पक्ष के सभी अहम गवाहों से पूछताछ कर ली है।

    हालांकि, अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। सुशील पहलवान ने जमानत देने से इन्कार करने के छह फरवरी के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

    सुशील की नियमित जमानत का हुआ था विरोध

    सागर के पिता ने ट्रायल कोर्ट में सुशील कुमार की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था। सुशील कुमार को हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में नियमित जमानत दी थी।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को यह कहते हुए सुशील की जमानत यह कहते हुए रद कर दिया था कि अहम गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है। इसके बाद उन्होंने 20 अगस्त 2025 को आत्मसमर्पण कर दिया था।

    सुशील कुमार ने नियमित जमानत की मांग करते हुए यह भी तर्क दिया था कि मामले में साक्ष्यों को प्रभावित करने या उनसे छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

    इलाज के दौरान हुई थी सागर धनखड़ की मौत

    यह भी कहा कि शीर्ष अदालत ने सुशील कुमार को परिस्थितियों में बदलाव या नए आधार सामने आने पर संबंधित कोर्ट में नई जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी थी।

    सुशील ने याचिका में कहा कि अभियोजन पक्ष के 222 गवाह हैं और इनमें से 42 अहम गवाहों (घायल व्यक्ति सहित) से पूछताछ हो चुकी है। याचिका में कहा गया था कि सुशील कुमार को आगे न्यायिक हिरासत में रखने का कोई फायदा नहीं होगा।

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    आरोप है कि चार और पांच मई 2021 की रात करीब 11:30 बजे छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में सुशील कुमार और उनके साथियों ने सागर के साथ मारपीट की थी और इलाज के दौरान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी।

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