जॉब-ओरिएंटेड कोर्स के लिए पॉलिसी की मांग पर हस्तक्षेप से दिल्ली HC का इनकार, कहा- यह सरकार का नीतिगत फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में जाब-ओरिएंटेड पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने ...और पढ़ें

जॉब ओरिएंटेड कोर्स के पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से हाई कोर्ट का इनकार। फोटो: सांकेतिक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षण संस्थानों में जाॅब-ओरिएंटेड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कोई नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और अदालत इस पर काेई निर्देश नहीं जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने काह कि इस मांग पर अदालत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन यह बताना जरूरी समझती है कि शिक्षा से जुड़ी मौजूदा नीति में ऐसे कई प्रवाधान हैं।
जिनके तहत सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध है। अदालत ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता सुनील कुमार शर्मा से कहा कि वे सरकार के सामने अपना पक्ष रखें।
पीठ ने कहा कि सरकार को याचिकाकर्ता सुनील कुमार शर्मा की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और उचित फैसला लेना चाहिए। साथ ही निर्णय के संबंध में याची को सूचित भी करना चाहिए।
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