दिल्ली मेट्रो को गंदा करने पर हो सकता है 10 हजार का दंड, महिला कोच में प्रवेश करने पर 3 महीने की जेल
दिल्ली मेट्रो में अब गंदगी फैलाने या नियमों का उल्लंघन करने पर अधिक जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 ...और पढ़ें
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दिल्ली मेट्रो ने नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाई जुर्माने का राशि।
HighLights
मेट्रो नियमों के उल्लंघन पर अब भारी जुर्माना लगेगा।
गंदगी फैलाने पर 10 हजार रुपये तक का दंड प्रस्तावित।
महिला कोच में प्रवेश पर 5000 रुपये जुर्माना होगा।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान गंदगी फैलाई या किसी नियम का उल्लंघन किया, तो अब अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव ) अधिनियम, 2002 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। संशोधन का उद्देश्य कुछ आपराधिक प्राविधान की जगह मौद्रिक दंड लागू करना और जुर्माने की राशि बढ़ाना है।
नए प्रस्ताव के अनुसार अब मेट्रो में गंदगी फैलाने पर 10 हजार का जुर्माना हो सकता है। इसे लेकर शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है। नशे में हंगामा करने, थूकने, ट्रेन में फर्श पर बैठने या झगड़ा करने, आपत्तिजनक सामग्री ले जाने या प्रदर्शन करने पर जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।
महिला कोच में प्रवेश करने पर भी जुर्माना
यदि कोई यात्री मेट्रो कोच में कुछ लिखता है चिपकाता या गंदगी फैलाता है, तो उसे एक हजार रुपये जुर्माना या छह माह की जेल या दोनों हो सकती है। अब नए प्रस्ताव में इस दंड को 10,000 रुपये तक के जुर्माने में बदला गया है। इसी तरह से महिला कोच में प्रवेश करने पर 250 रुपये जुर्माना या तीन माह के कारावास या दोनों को बदलकर पांच हजार रुपये जुर्माना में बदलने का प्रस्ताव किया गया है।