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    DU छात्रसंघ चुनाव के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी, इन नियमों का पालन नहीं करने पर रद होगा नामांकण

    Updated: Fri, 17 Jul 2026 05:00 PM (GMT+05:30)

    दिल्ली विश्वविद्यालय ने डूसू चुनाव 2026 के लिए सख्त प्रचार नियम जारी किए हैं, जिसमें प्रिंटेड पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। ...और पढ़ें

    दिल्ली विश्वविद्यालय ने डूसू चुनाव 2026 के लिए सख्त प्रचार नियम जारी किए हैं। फाइल फोटो

    दिल्ली विश्वविद्यालय ने डूसू चुनाव 2026 के लिए सख्त प्रचार नियम जारी किए हैं। फाइल फोटो

    HighLights

    1. डूसू चुनाव 2026 के लिए सख्त प्रचार नियम जारी।

    2. प्रिंटेड पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स पर पूर्ण प्रतिबंध।

    3. नियम तोड़ने पर उम्मीदवार का नामांकन होगा रद्द।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026 को निष्पक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रचार-प्रसार को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रॉक्टर कार्यालय में डूसू पदाधिकारियों और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में चुनाव प्रचार के नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे।

    प्रॉक्टर ने बताया कि चुनाव के दौरान कैंपस और उसके आसपास किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वाल आफ डेमोक्रेसी पर हाथ से बनाए गए पोस्टर ही लगाए जा सकेंगे। दीवारों पर ब्लाक प्रिंटिंग, स्प्रे पेंटिंग या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

    उन्होंने कहा कि एमसीडी के विज्ञापन बोर्डों पर भी किसी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एमसीडी आयुक्त को सूचित किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार अधिकतम पांच वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे।

    इन चीजों के इस्तेमाल पर रहेगी रोक

    ट्रैक्टर, जेसीबी, पशुओं, बिना नंबर प्लेट या काले शीशों वाले वाहनों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। उम्मीदवार के नाम वाले स्टिकर, उपहार, कैनोपी, छाते या अन्य प्रचार सामग्री बांटने अथवा लगाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों में उम्मीदवार का नामांकन तक रद्द किया जा सकता है।

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    प्रॉक्टर ने कहा कि सार्वजनिक सभाओं के आयोजन की पूर्व सूचना प्राक्टर कार्यालय को देना अनिवार्य होगा, ताकि परिसर में अव्यवस्था और यातायात बाधित न हो। कालेजों में प्रचार के लिए एक बार में केवल पांच विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा, जबकि छात्राओं के हास्टल में केवल छात्राओं को ही प्रचार की अनुमति होगी।

    उन्होंने बताया कि सभी छात्र संगठनों ने इन नियमों का पालन करने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सहयोग का भरोसा दिया है। विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव की आचार संहिता पहले से लागू है।

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