गैंगस्टर अमित गूलिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, मां की सर्जरी के लिए मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका आरोपित गैंगस्टर अमित गूलिया को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी है। उसकी मां की घुटने की सर्जरी होनी है। न्यायमूर्ति गिरीश क ...और पढ़ें
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मकोका मामले में आरोपित को मां के इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिली। (सांकेतिक तस्वीर)

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 27 संगीन मामलों के साथ मकोका के तहत आरोपित गैंगस्टर अमित गूलिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि आरोपित की मां के गुठने की सर्जरी द्वारका स्थित एक अस्पताल में होनी है।
ऐसे में आरोपित को 11 फरवरी से चार मार्च तक के लिए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। अदालत ने साथ ही चेतावनी दी कि इस दौरान किसी गवाह को प्रभावित करने की काेशिश नहीं करेगा।
अदालत ने रिकार्ड पर लिया कि आरोपित के खिलाफ 27 मामले दर्ज है। याचिका ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि उसकी मां के गुठने का ऑपरेशन 12 फरवरी को होना है, ऐसे में चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित एक खतरनाक अपराधी है और उसके खिलाफ 27 मामले लंबित हैं और इसमें से एक मामला डबल मर्डर से जुड़ा है।
यह भी तर्क दिया कि याची की मां का ऑपरेशन कोई आपात स्थिति नहीं है और यह बाद में भी कराया जा सकता है। यह भी तर्क दिया कि आरोपित के कई रिश्तेदार हैं और आपरेशन के बाद आरोपित की देखरेख कर सकते हैं। हालांकि, अदालत ने आरोपित को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अवधि समाप्त होने के बाद चार मार्च को जेल में आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया।