प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त हुए GRAP के प्रावधान, CAQM ने नए नियम दिल्ली-NCR में किया लागू
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP के नियमों को और सख्त किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 नवंबर को नियमों में बदलाव कि ...और पढ़ें
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दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के संशोधित नियम हुए लागू।
HighLights
GRAP नियम सख्त, प्रदूषण पर नियंत्रण
CAQM ने किए नियमों में बदलाव
दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को और सख्त कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 नवंबर को GRAP के नियमों में बदलाव किए हैं ताकि हवा की गुणवत्ता और खराब होने से पहले ही सख्त कदम उठाए जा सकें।
नए नियम के मुताबिक, अब जो उपाय पहले GRAP-2 में लागू होते थे, उन्हें स्टेज-1 से ही शुरू करना होगा। इससे प्रदूषण को जल्दी काबू करने में मदद मिलेगी। यह फैसला 20 नवंबर को सभी संबंधित विभागों और विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद लिया गया। नया संशोधित GRAP तुरंत प्रभाव से पूरे दिल्ली-एनसीआर में लागू हो गया है।
नए आदेश के मुताबिक कड़े नियम अब पहले ही चरण में लागू हो जाएंगे। यानी जो प्रतिबंध पहले स्टेज चार में तब लगते थे, जब एक्यूआई 450 से ऊपर जाता था, वे अब स्टेज तीन में ही लागू हो जाएंगे। इसी तरह से स्टेज तीन के नियम स्टेज दो पर और स्टेज दो के निर्देश स्टेज एक पर लागू किए जाएंगे। इसका मकसद यही है कि प्रदूषण को खतरनाक स्तर पर पहुंचने से पहले ही नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकें।
वर्तमान में GRAP-3 लागू हैं जो अब उसके नियम GRAP-2 के अंतर्गत आ जाएंगे। नए GRAP-2 के नियम के मुताबिक, दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में सरकारी कार्यालयों और नगर निकायों के दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला ले सकती है।
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बता दें, बीते दिनों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सुझाए गए अल्प-कालिक उपायों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) में बड़े बदलावों की अनुमति दे दी थी।