मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर समेत 17 पर आरोप तय
पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, ठग सुकेश चंद्रशेखर और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय ...और पढ़ें

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, ठग सुकेश चंद्रशेखर और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय।
HighLights
जैकलीन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर समेत 17 पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय।
कोर्ट ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रथम दृष्टया सबूत पाए।
सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से चलाया संगठित आपराधिक नेटवर्क।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, ठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया समेत 17 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री से सभी आरोपितों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लांड्रिंग के पर्याप्त सुबूत हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा तीन के तहत मनी लांड्रिंग का मामला बनता है, जो धारा चार के तहत दंडनीय है।
सुकेश जेल के अंदर से एक संगठित आपराधिक नेटवर्क चला रहा था
ईडी के अनुसार, सुकेश जेल के अंदर से एक संगठित आपराधिक नेटवर्क चला रहा था और पीएमओ, गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर खुद को प्रस्तुत कर लोगों को ठगता था। जांच एजेंसी का आरोप है कि स्पूफ कॉल, एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन और फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिकायतकर्ता अदिति सिंह व उनके परिवार से भारी रकम वसूली गई।
ईडी के मुताबिक, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, प्रतिरूपण और आपराधिक धमकी के जरिये 200 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय अर्जित की गई, जिसे बाद में कई बैंक खातों, हवाला चैनलों, नकद लेनदेन और शेल कंपनियों के माध्यम से वैध संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। जांच में मोबाइल फोन, वाट्सएप चैट, टेलीग्राम संदेश, स्पूफ काल रिकार्ड, बैंकिंग लेनदेन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।
ईडी ने अपनी पूरक शिकायत में आरोप लगाया है कि जैकलीन फर्नांडिस सुकेश के लगातार संपर्क में थीं और उन्होंने उसकी सहयोगी पिंकी ईरानी के माध्यम से महंगे उपहार प्राप्त किए थे।
मकोका समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया सहित 21 अन्य आरोपितों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल आफ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका), आइटी अधिनियम व विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। वहीं, तीन अन्य आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश व धोखाधड़ी के आरोप तय किए जाएंगे।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आरोपितों ने अपराध किए हैं और उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए।
कोर्ट ने सुकेश के खिलाफ लोक सेवक का प्रतिरूपण करने, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, संगठित अपराध और अपराध सिंडिकेट की ओर से बेहिसाबी संपत्ति रखने से संबंधित धाराओं सहित मकोका के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया।