Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिमी दिल्ली में MCD का एक्शन, बिना हेल्थ ट्रेड लाइसेंस चलाई जा रही फूड चेन और फिटनेस सेंटर सील

    Updated: Mon, 06 Apr 2026 06:48 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली में एमसीडी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है। पश्चिम क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग ने बिना वैध हेल्थ ट्रेड लाइस ...और पढ़ें

    सीलिंग करते एमसीडी के अधिकारी। फोटो: जागरण

    सीलिंग करते एमसीडी के अधिकारी। फोटो: जागरण

    HighLights

    1. एमसीडी ने पश्चिमी दिल्ली में दो प्रतिष्ठान सील किए

    2. बिना वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के चल रहे थे

    3. स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अपना रुख सख्त कर लिया है। निगम के पश्चिम क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।

    सील किए गए संस्थानों में एक लोकप्रिय खाद्य चेन और एक फिटनेस सेंटर शामिल है। निगम की टीम ने शिवाजी एन्क्लेव और राजा गार्डन क्षेत्र में छापेमारी कर वहां संचालित मैसर्स बार्बीक्यू कंपनी की चेन से जुड़ी यह एक रेस्टोरेंट है। वहीं, गुड लाइफ हेल्थ क्लब क्षेत्र का एक सक्रिय फिटनेस सेंटर है।

    नहीं मिला हेल्थ ट्रेड लाइसेंस 

    पश्चिम क्षेत्र की उप स्वास्थ्य अधिकारी कनिका सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नियमित निरीक्षण के दौरान की गई है। जांच में कई गंभीर कमियां पाई गईं, जिसमें दोनों ही प्रतिष्ठान दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध बिना किसी वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे थे।

    निरीक्षण में पाया गया कि ये संस्थान स्वच्छता और सुरक्षा के उन मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, जो उच्च संपर्क वाले सार्वजनिक स्थानों के लिए अनिवार्य हैं। विभाग द्वारा पूर्व में भी इन्हें लाइसेंस प्राप्त करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संचालकों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

    खबरें और भी

    दोनों परिसरों को किया गया सील 

    एमसीडी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम ने तत्काल प्रभाव से दोनों परिसरों को सील करने का निर्णय लिया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस के खानपान या जिम जैसी गतिविधियां चलाना न केवल कानूनी जुर्म है, बल्कि यह आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा जोखिम है।

    उन्होने कहा कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यावसायिक संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। निगम ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमानुसार अपने लाइसेंस और स्वच्छता मानक सुनिश्चित करें।

    यह भी पढ़ें- ISIS और Jaish आतंकियों के निशाने पर थे देश भर में धार्मिक स्थल, दिल्ली-मुंबई में Toy Car Bomb से करने थे धमाके