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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    कोयला तस्करी मामले में बंगाल के कानून मंत्री को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

    By Jagran NewsEdited By: Nitin Yadav
    Updated: Sat, 18 Nov 2023 11:08 AM (IST)

    कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को भविष्य में तलब करने से रोकने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर द ...और पढ़ें

    कोयला तस्करी मामले में बंगाल के कानून मंत्री को झटका।
    कोयला तस्करी मामले में बंगाल के कानून मंत्री को झटका।

    HighLights

    1. कोयला तस्करी मामले में बंगाल के कानून मंत्री की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
    2. दिल्ली HC ने बंगला के कानून मंत्री को राहत देने से किया इनकार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को भविष्य में तलब करने से रोकने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।

    ईडी को भविष्य में उन्हें समन भेजने के मामले पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि घटक 12 में से 11 मौकों पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसी परिस्थितियों में जब घटक खुद एक बार छोड़कर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो इस स्तर पर अदालत द्वारा ऐसी राहत पर विचार भी नहीं किया जा सकता है।

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    अदालत ने नवंबर 2020 में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआइआर के साथ-साथ 21 मार्च के समन को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। घटक को धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 की धारा 50 के तहत 29 मार्च को नई दिल्ली में पेश होने का निर्देश दिया गया था।

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