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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Delhi: कोर्ट ने विदेशी अधिनियम के तहत अपराध और डकैती के आरोप से छह लोगों को बरी किया, जानिए मामला

    By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
    Updated: Sun, 01 Jan 2023 07:53 PM (IST)

    दिल्ली की एक अदालत ने छह आरोपियों को डकैती और इनमें से पांच को अवैध रूप में देश रहने के मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि देश के मौजूदा परिदृश्य ...और पढ़ें

    दिल्ली के एक अदालत ने विदेशी अधिनियम के तहत अपराध और डकैती के आरोप से छह लोगों को बरी किया।
    दिल्ली के एक अदालत ने विदेशी अधिनियम के तहत अपराध और डकैती के आरोप से छह लोगों को बरी किया।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। डकैती समेत अन्य अपराध में आरोपी बनाए गए छह आरोपितों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि देश के मौजूदा परिदृश्य में नागरिकता से जुड़े मामले में संदिग्ध अपराधियों पर आरोप तय करना विदेशी अधिनियम का दुरुपयोग होगा। नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को ठीक से एकत्रित नहीं करने के पहलू को देखते हुए अदालत ने कहा कि अगर आरोपितों की कोई अन्य धार्मिक पहचान होती तो क्या पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के प्रविधानों लागू करती।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, ऐसे में आरोपितों को बरी किया जाता है। अदालत छह आरोपियों के खिलाफ डकैती समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी।

    2015 की घटना, पुलिस टीम पर किया हमला

    आरोपितों पर पकड़ने के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने का भी आरोप है। यह घटना 29 अक्टूबर 2015 को गीता कालोनी स्थित एक पार्क में हुई थी। इनमें से दो आरोपितों पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि पांच अभियुकतों पर विदेशी अधिनियम की धारा-14 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    बांग्लादेश के रहने वाले आरोपित

    आरोपित मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले थे और भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। अदालत ने कहा कि यह सामान्य बात है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे दस्तोवज आसानी से मिल जाते हैं।

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