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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Money Laundering Case में जैकलीन को बड़ी राहत, कोर्ट से अनुमति के बिना जा सकेंगी विदेश

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 16 Aug 2023 04:01 PM (IST)

    दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों को संशोधित करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को बिना पूर्व अ ...और पढ़ें

    Money Laundering Case में जैकलीन को बड़ी राहत, कोर्ट से अनुमति के बिना जा सकेंगी विदेश
    Money Laundering Case में जैकलीन को बड़ी राहत, कोर्ट से अनुमति के बिना जा सकेंगी विदेश

    HighLights

    1. देश छोड़ने से कम से कम तीन दिन पहले कोर्ट और ईडी को देनी होगी जानकारी
    2. अभिनेत्री ने कभी नहीं किया जमानत की शर्तों का दुरुपयोग- कोर्ट

    नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जमानत की शर्तों को संशोधित करते हुए उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत दी है।

    अभिनेत्री ने कभी नहीं किया जमानत की शर्तों का दुरुपयोग- कोर्ट

    ताजा मामले में अदालत ने उन्हें पूर्व अनुमति लेने के बजाय देश छोड़ने से कम से कम तीन दिन पहले उसे और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने कहा कि पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने के लिए अभिनेत्री को कम समय में मिली सूचना पर विदेश जाने की जरूरत पड़ती है और उन्होंने कभी भी किसी भी समय जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया है।

    न्यायाधीश ने 10 अगस्त को पारित एक आदेश की शर्त को संशोधित करते हुए कहा कि देश छोड़ने से पहले अदालत की पूर्व अनुमति लेना "बोझिल हो जाता है और आजीविका खोने का एक कारण हो सकता है।" इससे पहले कोर्ट ने फर्नांडीज को जमानत देते हुए न्यायाधीश ने उन्हें "अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने" का निर्देश दिया था।

    अदालत ने कहा कि जब फर्नांडीज ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे का सामना कर रही थी, तो उन्हें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच किए जा रहे एक संबंधित मामले में गवाह बनाया गया था। अदालत ने कहा कि यह भी पूरी तरह से साफ है कि उन्होंने किसी भी समय जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया।

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    न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेत्री पर भारत छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति लेने की शर्तें लगाने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि उसे मुकदमे के दौरान उपस्थित होना होगा और न्यायिक प्रक्रिया से उनके भागने की कम से कम संभावना होनी चाहिए।